
IRCTC Scam Lalu Yadav: पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में तीनों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अब अगर लालू यादव इस केस में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें किन-किन धाराओं के तहत कितनी सजा हो सकती है, आइए जानते हैं।
लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट ने IPC की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि ये केस 2004-2009 के बीच तब का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी के होटल बीएनआर के मेंटेनेंस और सुधार के ठेकों के आवंटन में घपला किया।
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया है। अब लालू परिवार कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगा सकता है। अगर जमानत मिल जाती है तो गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन मुकदमा चलता रहेगा। लेकिन अगर जमानत खारिज होती है तो लालू परिवार के सदस्यों को जेल जाना पड़ सकता है?
1- आईपीसी की धारा 420 के तहत, धोखाधड़ी के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने के बाद यह धारा अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 बन गई है, लेकिन सजा का प्रावधान पहले की तरह ही है।
2- IPC की धारा 120बी में सजा साजिश के तहत होने वाले मूल अपराध पर डिपेंड करती है। अगर साजिश में आजीवन कारावास की सजा वाला अपराध शामिल है, तो साजिशकर्ता को भी उसी मूल अपराध के बराबर सजा मिलेगी। हालांकि, अगर साजिश छह महीने या उससे ज्यादा के कारावास के लिए है, तो सजा के तौर पर छह महीने तक जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
3- भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के मुताबिक, दोषी पाए जाने पर कम से कम एक साल से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2004-09 के बीच रेल मंत्री रहते हुए IRCTC के दो होटलों (बीएनआर रांची और पुरी) के मेंटेनेंस के ठेकों के अलॉटमेंट में घोटाला किया। लालू ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन ठेकों को गलत तरीके से पत्नी राबड़ी देवी की कंपनी सुजाता होटल्स को दिलवा दिया। इसके बदले कंपनी ने लालू यादव की फैमिली को बेहद कीमती जमीन औने-पौने दाम में ट्रांसफर कर दी। इस केस में लालू और उनके परिवार के अलावा IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के डायरेक्टर रहे विजय कोचर और विनय कोचर समेत कुल 14 आरोपी हैं।
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