शेखपुरा हथ कटवा कांड: 11 दोषियों को उम्रकैद, पीड़ित को मिलेगा मुआवजा

Published : Jun 16, 2025, 06:29 PM ISTUpdated : Jun 16, 2025, 06:56 PM IST
Life imprisonment

सार

Bihar News: शेखपुरा के 'हथ कटवा' मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पीड़ित को 50-50 हजार रुपये मुआवजा भी मिलेगा। सिंचाई विवाद में हुई थी यह घटना।

Sheikhpura News: शेखपुरा जिले के बहुचर्चित हथकड़ी कांड में आखिरकार पीड़ित को न्याय मिल ही गया। करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई के बाद शेखपुरा कोर्ट ने इस सनसनीखेज मामले में दोषी पाए गए सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सिंचाई के पानी को लेकर हुए विवाद में 16 नवंबर 2023 को क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बबलू कुमार यादव पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी कलाई को धारदार हथियार से काट दिया गया था। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है, वहीं दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद यह मामला फिर से जिले भर में सुर्खियों में आ गया है। साथ ही पीड़ित बबलू कुमार यादव को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद सभी आरोपी निराश दिखे। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में मंडल कारा भेज दिया गया।

क्या था मामला

इस जघन्य घटना की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक तसीमुद्दीन ने बताया कि घटना 16 नवंबर 2023 को नगर थाना क्षेत्र के कारे गांव में हुई थी। सिंचाई को लेकर हुए विवाद में गांव के ही कुछ बदमाशों ने बबलू कुमार यादव पर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से पीड़ित के दोनों हाथ की कलाई काट दी और कटी हुई कलाई लेकर मौके से फरार हो गए।

11 लोगों को हुई आजीवन कारावास

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल बबलू ने अस्पताल में इलाज के दौरान बयान देकर गांव के ही 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने 12 जून को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था और 16 जून को सजा पर सुनवाई करते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पीड़ित पक्ष ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया है, वहीं यह मामला अभी भी पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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