
रायपुर (एएनआई): छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम को लागू किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस फैसले से व्यापारी अब हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे अपनी दुकानें खुली रख सकते हैं। इससे न केवल व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
पहले दुकानों को हफ्ते में एक दिन बंद रखना पड़ता था, लेकिन अब व्यापारियों को अपनी सुविधानुसार काम करने की छूट है, मुख्यमंत्री के अनुसार। हालांकि, सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, और किसी भी कर्मचारी से आठ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सभी दुकान मालिकों को श्रमिक कल्याण योजनाओं का पालन करना होगा ताकि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
नए नियमों ने दुकानों के पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। मौजूदा पंजीकृत दुकानों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के छह महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) प्राप्त करनी होगी। हालांकि, अगर आवेदन निर्धारित अवधि के बाद जमा किया जाता है, तो नियमों के अनुसार शुल्क लागू होगा।
सरकार के अनुसार, इस फैसले से व्यापार करने में आसानी होगी और छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। दुकान संचालन में अधिक लचीलेपन के साथ, व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नियम शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा।
राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, लखन लाल देवांगन ने मुख्यमंत्री साय के फैसले की सराहना करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकानें खुली रहने से राज्य के निवासियों को बड़ा फायदा होगा, खासकर मध्यम और छोटे व्यापारियों को इससे बड़ा फायदा होगा।"
इस नियम से राज्य में रोजगार में वृद्धि के साथ-साथ अधिक विकास को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा, "पहली बार छत्तीसगढ़ में सभी दुकानें खुली रहेंगी, इससे रोजगार भी पैदा होगा। छत्तीसगढ़ के शहर और जिले मेट्रो शहरों के रूप में विकसित होने वाले हैं। विकास की गति और तेज होगी। व्यापारियों में खुशी की लहर है।" (एएनआई)
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