CEC Gyanesh Kumar: पारदर्शिता और जवाबदेही पर सीईसी का बड़ा बयान, चुनाव अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Published : Mar 04, 2025, 03:58 PM IST
Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar (In the middle(. (Pic/@ECISVEEP)

सार

CEC Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को अधिकारियों को राजनीतिक दलों के प्रति उत्तरदायी और सुलभ रहने का निर्देश दिया। 

नई दिल्ली (एएनआई): मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को अधिकारियों को राजनीतिक दलों के प्रति उत्तरदायी और सुलभ रहने का निर्देश दिया, और सभी वैधानिक स्तरों पर सभी दलों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं ताकि संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौजूदा वैधानिक ढांचे के भीतर किसी भी मुद्दे का समाधान किया जा सके।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू किया। ज्ञानेश कुमार के सीईसी का पदभार संभालने के बाद से यह पहला ऐसा सम्मेलन है। 

भारतीय चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सीईसी और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई विषयों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की जो स्थापित कानूनी ढांचे के भीतर देश में चुनाव प्रबंधन में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगी।

अपने संबोधन में, सीईसी ज्ञानेश कुमार ने देश भर के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों को पारदर्शी तरीके से काम करने और सभी वैधानिक दायित्वों को पूरी लगन और मौजूदा कानूनी ढांचे यानी आरपी अधिनियम 1950 और 1951 के अनुसार पूरा करने का आह्वान किया; मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश।

उन्होंने अधिकारियों को राजनीतिक दलों के प्रति सुलभ और उत्तरदायी रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी, यानी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मौजूदा वैधानिक ढांचे के भीतर किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए सभी वैधानिक स्तरों पर सभी दलों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मुद्दे-वार कार्रवाई रिपोर्ट 31 मार्च, 2025 तक उनके संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अच्छी तरह वाकिफ हों, जैसा कि क़ानून और चुनाव आयोग के निर्देशों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के सभी नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाताओं के रूप में पंजीकृत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाताओं के साथ विनम्र रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी चुनावी कर्मचारी या अधिकारी झूठे दावों का इस्तेमाल करके किसी से भयभीत न हो, जैसा कि विज्ञप्ति में बताया गया है। 

"अधिकारियों को प्रत्येक मतदान केंद्र में 800-1200 मतदाता रखने और यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने का निर्देश दिया गया कि यह प्रत्येक मतदाता के निवास से 2 किमी के दायरे में हो। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान में आसानी के लिए उचित सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं वाले मतदान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। शहरी क्षेत्रों में मतदान बढ़ाने के लिए ऊंची इमारतों के साथ-साथ झुग्गी बस्तियों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए," बयान में कहा गया है।
संवैधानिक ढांचे और विधियों के व्यापक मानचित्रण के बाद, आयोग ने पूरी चुनाव प्रक्रिया में 28 अलग-अलग हितधारकों की पहचान की है, जिनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार, मतदान एजेंट आदि शामिल हैं। सम्मेलन का उद्देश्य आयोग में चार उप-चुनाव आयुक्तों में से प्रत्येक के मार्गदर्शन में, चार समूहों, अर्थात् मतदाता सूची, चुनाव का संचालन, पर्यवेक्षी/प्रवर्तन और राजनीतिक दल/उम्मीदवारों में विभाजित 28 पहचाने गए हितधारकों में से प्रत्येक के क्षमता निर्माण को मजबूत करना है।

पहली बार, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से एक जिला निर्वाचन अधिकारी और एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। (एएनआई)
 

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