MCOCA केस में नरेश बाल्यान को लेकर नया मोड़, दिल्ली पुलिस को दिए ये निर्देश

Published : May 05, 2025, 02:03 PM IST
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सार

MCOCA Case Update: पूर्व विधायक नरेश बाल्यान और तीन अन्य पर MCOCA मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल। दिल्ली पुलिस को आरोपियों को प्रतियां सौंपने का आदेश। आगे की सुनवाई 19 मई को। अदालत मुख्य आरोप पत्र पर पहले ही संज्ञान ले चुकी है। 

MCOCA Case Update: नई दिल्ली(एएनआई): रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व विधायक नरेश बाल्यान और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ एमसीओसीए मामले में दायर पूरक आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया। पूरक आरोप पत्र स्वीकार करने के बाद, अदालत ने दिल्ली पुलिस को बाल्यान और अन्य आरोपियों को पूरक आरोप पत्र की प्रतियां देने को कहा। विशेष न्यायाधीश दिग्विनाय सिंह ने पूरक आरोप पत्र स्वीकार करने के बाद दिल्ली पुलिस को नरेश बाल्यान, साहिल उर्फ पोली, विजय गहलोत उर्फ कालू और ज्योति प्रकाश के वकील को पूरक आरोप पत्र की प्रतियां सौंपने को कहा।
 

अदालत ने मामले की जांच के लिए 19 मई की तारीख तय की है। इस बीच, अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली तारीख तक बढ़ा दी है। अदालत मुख्य आरोप पत्र पर पहले ही संज्ञान ले चुकी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी विकास गहलोत का बयान एमसीओसीए की धारा 18 के तहत दर्ज किया है। उसे हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह भी न्यायिक हिरासत में है। पूरक आरोप पत्र दाखिल करते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि नरेश बाल्यान के खिलाफ एमसीओसीए की धारा 3 और 4 के तहत पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि तीन आरोपियों के खिलाफ एमसीओसीए की धारा 3 लगाई गई है।
 

1 मई को, दिल्ली पुलिस ने एक एमसीओसीए मामले में पूर्व विधायक नरेश बाल्यान और तीन अन्य आरोपियों, साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू और ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इन सभी आरोपियों को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित रूप से चलाए जा रहे एक संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ जांच से संबंधित एक एमसीओसीए मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में यह दूसरा पूरक आरोप पत्र है, लेकिन नरेश बाल्यान के खिलाफ पहला आरोप पत्र है। इससे पहले, रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ एक मुख्य आरोप पत्र दायर किया गया था। रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।
 

नरेश बाल्यान को इस मामले में 4 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए समय सीमा 60 दिन बढ़ा दी थी। 1 मार्च को, अदालत ने दिल्ली पुलिस को नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का और समय दिया था। बाल्यान को इस मामले में 4 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। विस्तार की अवधि 4 मई को समाप्त हो रही थी। अदालत आरोपी रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर पहले ही संज्ञान ले चुकी है। रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया था। अदालत ने उसी का भी संज्ञान लिया है। (एएनआई)
 

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