होटलों में तंदूर के लिए कोयला-लकड़ी बैन, भयानक प्रदूषण को रोकने सख्त आदेश

Published : Dec 10, 2025, 10:52 AM IST
shawarma tandoor items

सार

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण, DPCC ने होटलों और रेस्टोरेंट में कोयले व लकड़ी के तंदूर पर रोक लगा दी है। अब प्रतिष्ठानों को केवल इलेक्ट्रिक या गैस जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने एक अहम आदेश जारी किया है। यह पाबंदी शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में ग्रिलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होने वाले तंदूर पर लगाई गई है।  यह रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि इनमें कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल होता है। यह आदेश वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(A) के तहत जारी किया गया है। इसके मुताबिक, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सिर्फ़ इलेक्ट्रिक, गैस या दूसरे साफ़ ईंधन इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोयला और लकड़ी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को बड़े पैमाने पर खराब करते हैं।

पिछले महीने दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन काफी चर्चा में रहा था। इस मामले में छात्रों को गिरफ्तार कर हटा दिया गया था। वहीं, गिरफ्तार छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न किया। गिरफ्तार छात्रों ने कहा कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि 20 साल के बच्चों को आतंकवादी बताकर हिरासत में पीटा जा रहा है। बीच में, पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता एक बार फिर बहुत खराब हो गई थी।

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