Agusta Westland Scam: क्रिश्चियन मिशेल को कोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति

Published : Mar 11, 2025, 02:24 PM IST
Christian Michel James [in white kurta].  (Photo/ANI)

सार

Agusta Westland Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अधिकारियों को क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत शर्तों को पूरा करने के लिए अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को अपनी जमानत शर्तों को पूरा करने के लिए अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

जेम्स ने विशेष सीबीआई जज संजीव अग्रवाल के सामने पेश होकर कहा कि उसे पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और उसे प्राप्त करने के लिए कम से कम दो महीने की आवश्यकता होगी क्योंकि वह समाप्त हो गया है। आरोपी, मिशेल जेम्स को जमानत देने के लिए आवश्यक शर्तों में से एक के रूप में अपने पासपोर्ट को अदालत के अधिकारियों को सौंपने की आवश्यकता है।

7 मार्च को, कोर्ट ने मिशेल जेम्स को उसकी जमानत शर्तों के हिस्से के रूप में 5 लाख रुपये का बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत पेश करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने मिशेल को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी निर्देश दिया था। चूंकि उसका पासपोर्ट पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए कोर्ट ने उसे निर्धारित नियमों के अनुसार ब्रिटिश उच्चायोग के साथ नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। 

7 मार्च की सुनवाई में, जेम्स ने जेल के बाहर अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हिरासत में रहना चाहते हैं।

आज, जब विशेष सीबीआई जज ने मिशेल जेम्स से पूछा कि क्या वह अपना जमानत बांड भरने के लिए तैयार हैं, तो आरोपी ने कहा, "कुछ मुद्दे हैं"।

मिशेल जेम्स ने अदालत के समक्ष एक और आवेदन दायर कर जेल अधीक्षक को जनवरी 2019 से आज तक उसकी कैद से संबंधित आचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देने की मांग की है। 

आवेदन में कहा गया है कि आचरण रिपोर्ट मिशेल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उसकी कैद के दौरान उसके व्यवहार का विवरण है और आचरण रिपोर्ट की एक प्रति तक पहुंच उसे छूट के लिए अपनी पात्रता की जांच करने में सक्षम बनाएगी।

आरोपी, क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह भारत में न्यायिक हिरासत में है। हालांकि, उसे हाल ही में जमानत दी गई है और जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।

मिशेल को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट और वीआईपी हेलिकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मिशेल की रिहाई के लिए शर्तें तय की थीं। अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ ने मिशेल जेम्स का प्रतिनिधित्व किया। (एएनआई)
 

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