दिल्ली HC ने महिला को घूरने के आरोपी पर FIR की रद्द, समझौते के बाद लिया फैसला

Published : Jun 05, 2025, 01:05 PM ISTUpdated : Jun 05, 2025, 01:06 PM IST
Representative Image

सार

Delhi High Court FIR: इंदौर से दिल्ली की उड़ान में एक महिला को घूरने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी रद्द कर दी है। आरोपी और शिकायतकर्ता महिला के बीच समझौता होने के बाद यह फैसला लिया गया।

नई दिल्ली(ANI): दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 2024 में इंदौर से दिल्ली की उड़ान में एक महिला को घूरने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है। उच्च न्यायालय ने आरोपी और शिकायतकर्ता महिला के बीच हुए समझौते को देखते हुए प्राथमिकी रद्द कर दी। मई 2024 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा ने याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच समझौता होने के तथ्यों पर विचार करने के बाद 30 मई को प्राथमिकी रद्द कर दी।
 

न्यायमूर्ति दुडेजा ने आदेश दिया, “उपरोक्त परिस्थितियों और इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों पक्षों ने विवाद को खत्म कर दिया है, 29.05.2024 की वर्तमान प्राथमिकी को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत पुलिस स्टेशन (पी.एस.) आईजीआई हवाई अड्डे पर दर्ज प्राथमिकी, और उससे उत्पन्न सभी अन्य कार्यवाहियों को रद्द किया जाता है।,”

आरोपों के अनुसार, 28 मई, 2024 को, शिकायतकर्ता ने इंदौर से दिल्ली की उड़ान के दौरान आरोप लगाया कि एक सह-यात्री उसे लगातार घूर रहा था, जिससे उसे असुविधा हुई। लैंडिंग के बाद, उसने पुलिस को एक लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर, 29.05.2024 को पीएस आईजीआई हवाई अड्डे पर आईपीसी की धारा 509 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
 

वकील संजीव मलिक ने बताया कि दोनों पक्षों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और शुभचिंतकों की मदद से 16 दिसंबर, 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन की प्रति भी रिकॉर्ड में रखी गई। शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि मामला याचिकाकर्ता के साथ बिना किसी बल, डर या दबाव के सुलझा लिया गया है, और उन्होंने आगे कहा कि अगर प्राथमिकी रद्द कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि अगर प्राथमिकी और आरोप पत्र रद्द कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। (ANI) 
 

PREV

दिल्ली की राजनीति, मेट्रो-ट्रैफिक अपडेट्स, प्रदूषण स्तर, प्रशासनिक फैसले और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी पाएं। राजधानी की रियल-टाइम रिपोर्टिंग के लिए Delhi News in Hindi सेक्शन देखें — सटीक और तेज़ समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Read more Articles on

Recommended Stories

Delhi School Admission 2026: नर्सरी-1st फॉर्म शुरू, 7 डॉक्यूमेंट जरूरी
BREAKING: दिल्ली MCD उपचुनाव में BJP की जबरदस्त जीत, 7 सीटों पर कब्ज़ा