दिल्ली मेडिकल काउंसिल भंग को लेकर LG की मंज़ूरी का इंतज़ार, क्या आगे बढ़ पाएगा मामला?

Published : May 16, 2025, 06:06 PM IST
Delhi Health Minister Pankaj Singh (Photo/ANI)

सार

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन के चलते दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव अब LG की मंज़ूरी के लिए भेजा गया है और स्वास्थ्य सेवा निदेशक फिलहाल काउंसिल की ज़िम्मेदारियां संभालेंगे।

नई दिल्ली(ANI): दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भंग करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, हालाँकि यह प्रस्ताव LG कार्यालय से मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है।यह प्रस्ताव मंत्री द्वारा काउंसिल में वित्तीय अनियमितताओं, पंजीकरण में विसंगतियों और कामकाज में कुप्रबंधन को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। 
"हमने दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भंग करने का फैसला पारित कर दिया है और इसे माननीय उपराज्यपाल की मंज़ूरी के लिए भेज दिया है। हम फिलहाल उनकी स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं।

 काउंसिल में वित्तीय देनदारियों से लेकर पंजीकरण के मुद्दों तक कई गंभीर कमियां हैं। हम इस मामले की जांच शुरू करेंगे," स्वास्थ्य मंत्री सिंह ने ANI को बताया। उन्होंने आगे कहा, "हमने काउंसिल को भंग करने का फैसला किया है, और स्वास्थ्य सेवा निदेशक (DHS) रजिस्ट्रार के रूप में इसकी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे। हमारे युवा डॉक्टरों के लिए नए पंजीकरण DHS के तहत जारी रहेंगे। एक बार चीजें सुव्यवस्थित हो जाने के बाद, हम DHS के परामर्श से चुनाव कराएंगे। DHS अगले आदेश तक काउंसिल की ज़िम्मेदारियों को देखेगा।" 
"इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है," उन्होंने आगे कहा। 
 

दिल्ली मेडिकल काउंसिल, एक वैधानिक निकाय, की स्थापना सितंबर 1998 में दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1997 के अधिनियमन के बाद की गई थी। 
निकाय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा के अभ्यास को विनियमित करने की शक्तियों, जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ सौंपा गया है। अगर फाइल को उपराज्यपाल कार्यालय से मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह पहली बार होगा कि 1997 में अपनी स्थापना के बाद से काउंसिल को भंग किया जाएगा। (ANI)

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