
old vehicle ban in Delhi: वायु प्रदूषण से जूझती दिल्ली और इसके आसपास के जिलों में अब पुराने वाहनों की सख्त निगरानी होगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 नवंबर 2025 से पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को ईंधन देने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
इस नियम के तहत दिल्ली सहित गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और सोनीपत में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अब पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।
गौरतलब है कि यह नियम पहले 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और जनविरोध के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इसे 1 नवंबर से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
यह भी पढ़ें: धर्मांतरण करवाने वाले छांगुर बाबा पर CM Yogi का तगड़ा Action, आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि अगर नियम को पूरे एनसीआर में समान रूप से लागू नहीं किया गया, तो इसका प्रभाव सीमित रहेगा। CAQM ने इसपर सहमति जताते हुए इसे छह जिलों में एकसाथ लागू करने का फैसला किया।
ईंधन वितरण में पारदर्शिता और सख्ती लाने के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहन की उम्र पहचानेंगे और उस आधार पर ईंधन देने से इंकार किया जाएगा।
इसके अलावा सभी पेट्रोल पंपों पर सूचना बोर्ड (साइनेज) लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें साफ-साफ लिखा होगा कि 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
CAQM ने दिल्ली सरकार को तीन महीने का समय दिया है ताकि तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जा सके और नियम को पूरी तरह से लागू किया जा सके। पेट्रोल पंप कर्मियों को भी इस प्रक्रिया की प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि कोई भ्रम की स्थिति न बने।
इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही थी, जिसमें ओवरएज वाहनों के लिए समान नीतिकी मांग की जाएगी। उनका यह बयान उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस पत्र के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि "यह अतार्किक है कि एक 10 साल पुराना डीजल वाहन केवल दिल्ली में ही अनुपयोगी हो जाए।"
यह भी पढ़ें: गंगा एक्सप्रेसवे से सीधा जोड़ा जाएगा जेवर एयरपोर्ट, जानिए प्लान
दिल्ली की राजनीति, मेट्रो-ट्रैफिक अपडेट्स, प्रदूषण स्तर, प्रशासनिक फैसले और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी पाएं। राजधानी की रियल-टाइम रिपोर्टिंग के लिए Delhi News in Hindi सेक्शन देखें — सटीक और तेज़ समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।