2015 जेल वैन हत्या केस में नीरज बवानिया ने मांगी अंतरिम जमानत, बीमार पत्नी का दिया हवाला

Published : Jun 25, 2025, 09:06 PM IST
delhi high court

सार

गैंगस्टर नीरज बवानिया ने बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी और सुनवाई 30 जून तक टाल दी।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जेल में बंद गैंगस्टर नीरज सहरावत उर्फ बवानिया की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। उन्होंने अपनी पत्नी, जो अस्पताल में भर्ती है, की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। बवानिया 2015 में एक जेल वैन में प्रतिद्वंद्वी गिरोह के एक सदस्य की हत्या से जुड़े मामले में हिरासत में है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और स्थिति रिपोर्ट मांगी। उन्होंने दिल्ली पुलिस से बवानिया की पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने की तथ्य की पुष्टि करने को कहा है। 
 

पीठ ने मामले की सुनवाई 30 जून को सूचीबद्ध की है। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) लक्ष्य खन्ना ने नोटिस स्वीकार किया और कहा कि वे अस्पताल में भर्ती होने के तथ्य की पुष्टि करेंगे। बवानिया ने अधिवक्ता सिद्धार्थ यादव के माध्यम से अंतरिम जमानत आवेदन दिया है। उन्होंने 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी है। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन बवानिया की ओर से पेश हुए और कहा कि आरोपी की पत्नी आरती कल शाम से आईसीयू में हैं। उसे अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत की जरूरत है।
 

यह भी कहा गया कि नीरज बवानिया 2015 में दर्ज एक मामले में पिछले 10 सालों से हिरासत में है। मुकदमे में देरी हो रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि बवानिया की शादी 2012 में हुई थी। लंबे समय तक कैद में रहने के कारण, बवानिया की पत्नी उसके प्यार, स्नेह और देखभाल से वंचित है। दूसरी ओर, एपीपी लक्ष्य खन्ना ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि उच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, और विलंब के पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी नीरज बवानिया 28 मामलों में शामिल था। उसका आपराधिक इतिहास है। उच्च न्यायालय ने उसकी नियमित जमानत खारिज कर दी थी। (एएनआई) 
 

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