Naresh Balyan MCOCA Case: दिल्ली पुलिस को जांच के लिए 60 दिन का और समय

Published : Mar 01, 2025, 05:50 PM IST
Representative Image

सार

नरेश बाल्यान एमसीओसीए मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। पुलिस ने 90 दिन के विस्तार की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फ़िलहाल 60 दिन की मोहलत दी है।

नई दिल्ली (एएनआई): राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पूर्व विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े एमसीओसीए मामले में जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का विस्तार दिया। दिल्ली पुलिस ने 90 दिन के विस्तार की मांग की थी। उनकी 90 दिन की हिरासत 3 मार्च को समाप्त हो रही है। इस मामले में उन्हें 4 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

बाल्यान और अन्य आरोपियों को फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा चलाए जा रहे एक संगठित अपराध सिंडिकेट की गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिल्ली पुलिस और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद, नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का विस्तार दिया।

न्यायाधीश ने कहा, "मैं 90 दिन देने के लिए इच्छुक नहीं हूं। फिलहाल, 60 दिन का विस्तार दिया जाता है।"
अदालत ने मौखिक आदेश सुनाया। विस्तृत आदेश पारित किया जाना है और अपलोड किया जाना है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व विधायक के मामले में जांच की अवधि बढ़ाने के लिए एक आवेदन दिया।

पुलिस ने बाल्यान की एमसीओसीए मामले में संलिप्तता की जांच के लिए 90 दिनों का विस्तार मांगा है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस को जांच पूरी करने के लिए कुछ समय चाहिए। जांच पूरी करने के लिए 90 दिनों का विस्तार मांगा गया है। 

यह भी प्रस्तुत किया गया कि एमसीओसीए के तहत, 90 दिनों की प्रारंभिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद जांच पूरी करने के लिए 90 दिनों तक का विस्तार दिया जा सकता है। एसपीपी ने यह भी प्रस्तुत किया कि लोक अभियोजक की रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है। उन्होंने इस मुद्दे पर पहले ही अपनी राय दे दी है।

दूसरी ओर, आरोपी नरेश बाल्यान के वकील एडवोकेट एमएस खान ने कहा कि आवेदन पर विचार करते समय, लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर विचार करना होगा। यह अदालत को तय करना है कि 90 दिनों का विस्तार एक बार में दिया जाए या भागों में।

इस बीच, शनिवार को अदालत ने सह-अभियुक्त रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा के खिलाफ एमसीओसीए के तहत दायर पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लिया। अदालत ने पहले ही आरोपी रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया है। अब, मामले को दस्तावेजों की जांच और आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। (एएनआई)

ये भी पढ़ें-एयरपोर्ट पर सस्ते खाने की लड़ाई में राघव चड्ढा की जीत? चेन्नई में भी खुला उड़ान कैफे!
 

PREV

दिल्ली की राजनीति, मेट्रो-ट्रैफिक अपडेट्स, प्रदूषण स्तर, प्रशासनिक फैसले और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी पाएं। राजधानी की रियल-टाइम रिपोर्टिंग के लिए Delhi News in Hindi सेक्शन देखें — सटीक और तेज़ समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

Weather Forecast 19 July 2026: दिल्ली-NCR समेत 7 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल
सोनम वांगचुक की हेल्थ बुलेटिन जारी: मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, देखकर पत्नी और डॉक्टर हैरान