"ब्रेस्ट पकड़ना, पायजामा की डोरी तोड़ना रेप का अपराध नहीं", रेखा शर्मा बोलीं-सुप्रीम कोर्ट जाए आयोग

Published : Mar 20, 2025, 06:05 PM IST
Rajya Sabha MP Rekha Sharma (Photo/ANI)

सार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी कि "ब्रेस्ट पकड़ना, पायजामा की डोरी तोड़ना बलात्कार का अपराध नहीं है", राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि यह गलत है और राष्ट्रीय महिला आयोग को इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

नई दिल्ली (एएनआई): इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी कि "ब्रेस्ट पकड़ना, पायजामा की डोरी तोड़ना बलात्कार का अपराध नहीं है", राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि यह गलत है और राष्ट्रीय महिला आयोग को इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

गुरुवार को एएनआई से बात करते हुए, एनसीडब्ल्यू की पूर्व प्रमुख ने न्यायाधीशों से किसी कार्य के पीछे की मंशा को देखने का आह्वान किया।

"अगर न्यायाधीश संवेदनशील नहीं हैं, तो महिलाएं और बच्चे क्या करेंगे? उन्हें किसी कार्य के पीछे की मंशा को देखना चाहिए। एनसीडब्ल्यू को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। न्यायाधीशों को बताया जाना चाहिए कि वे ऐसे फैसले नहीं दे सकते। यह पूरी तरह से गलत है, और मैं इसके खिलाफ हूं," उन्होंने कहा।

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के कथित बलात्कार के बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) मामले में टिप्पणी की थी कि पीड़िता के स्तनों को पकड़ना और उसकी पायजामा की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं है, बल्कि गंभीर यौन हमला है।

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट कासगंज के समन आदेश को संशोधित किया है और नए समन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि बलात्कार के आरोप में जारी समन कानूनी नहीं है।

आरोपियों, जिनकी पहचान पवन और आकाश के रूप में हुई है, ने कथित तौर पर 11 वर्षीय पीड़िता के स्तनों को पकड़ा, उसकी पायजामा की डोरी फाड़ दी और उसे उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। राहगीर के आने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामला पटियाली थाने में दर्ज है।

याचिकाकर्ता आकाश, पवन और अशोक को शुरू में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोपियों पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के साथ-साथ आईपीसी की धारा 354-बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग) के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

अदालत ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा, "आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य इस मामले में बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं बनाते हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी पवन और आकाश ने 11 वर्षीय पीड़िता के स्तनों को पकड़ा और आकाश ने उसकी पायजामा की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों/गवाहों के हस्तक्षेप के कारण आरोपी पीड़िता को पीछे छोड़कर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बलात्कार का अपराध नहीं किया है।" (एएनआई)
 

PREV

दिल्ली की राजनीति, मेट्रो-ट्रैफिक अपडेट्स, प्रदूषण स्तर, प्रशासनिक फैसले और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी पाएं। राजधानी की रियल-टाइम रिपोर्टिंग के लिए Delhi News in Hindi सेक्शन देखें — सटीक और तेज़ समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

Delhi School Admission 2026: नर्सरी-1st फॉर्म शुरू, 7 डॉक्यूमेंट जरूरी
BREAKING: दिल्ली MCD उपचुनाव में BJP की जबरदस्त जीत, 7 सीटों पर कब्ज़ा