Indian Railways: रेलवे में हुए ये बड़े बदलाव, जानिए क्या होगा असर?

Published : Mar 11, 2025, 08:20 AM IST
Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw (Photo/Sansad TV)

सार

यह विधेयक भारत में रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी पर जोर दे रही है।

नई दिल्ली (एएनआई): संसद ने सोमवार को भारत में रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी पर जोर दे रही है। राज्यसभा ने विधेयक पारित कर दिया, जिसे पहले लोकसभा ने पारित किया था।

बहस के जवाब में, वैष्णव, जो रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं, ने क्षेत्र कार्यालयों को सशक्त बनाने, दक्षता बढ़ाने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में विधेयक की भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि विधेयक मौजूदा कानूनों को सरल बनाने के लिए बनाया गया है और राज्य सरकारों की शक्तियों को कम नहीं करता है। इसके बजाय, यह रेलवे क्षेत्रों में सामान्य प्रबंधकों को 1,000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए पूर्ण अधिकार देकर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है।

रेलवे विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, वैष्णव ने उन राज्यों में पर्याप्त बजट आवंटन का हवाला दिया जहां सत्तारूढ़ दल सत्ता में नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सभी को पिछली सरकारों की तुलना में काफी अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है।

बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से अधिक है। 45,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता काफी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि 50,000 किलोमीटर पुरानी पटरियों को नई, उच्च गुणवत्ता वाली पटरियों से बदला गया है।

मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के तहत रेलवे सुरक्षा में निवेश 8,000 करोड़ रुपये से बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 1.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। रेल फ्रैक्चर में 91 प्रतिशत की कमी आई है, 2013-14 में 2,548 घटनाओं से घटकर आज केवल एक अंश रह गया है।

उन्होंने कहा कि एसआईएल 4 प्रमाणन के साथ कवच सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत रेलवे संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के तहत 5,02,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं, जबकि यूपीए के कार्यकाल में 4,11,000 नौकरियां दी गई थीं।

उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता से आयोजित की गई हैं, जिसमें लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया है और आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रेलवे कर्मचारियों से अधिकतम नामांकन देखा गया है।

यात्री सुविधाओं और आधुनिकीकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे कोचों में 3,10,000 आधुनिक शौचालय लगाए गए हैं, जिससे स्वच्छता मानकों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है और लोको पायलटों के लिए 558 रनिंग रूम अब पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। नई तकनीक और बेहतर काम करने की स्थिति के साथ नए लोकोमोटिव का निर्माण किया जा रहा है। 

वैष्णव ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के संबंध में चिंताओं को भी संबोधित किया, खासकर हाल की घटनाओं के आलोक में। उन्होंने घोषणा की कि 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पूर्ण एक्सेस कंट्रोल लागू किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल टिकट वाले यात्री ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकें। यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने के लिए उच्च-यातायात स्टेशनों के पास विशेष ट्रेनें खड़ी की जाएंगी।

मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को दोहराया, रेलवे कर्मचारियों और हितधारकों से पिछले दशक में रखी गई मजबूत नींव पर निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया। रेलवे अपने मंडलों, प्रभागों, उत्पादन इकाइयों आदि के माध्यम से रेलवे बोर्ड की देखरेख में कार्य करता है। बोर्ड रेलवे संचालन के संबंध में सभी नीतिगत निर्णय भी लेता है।

रेलवे संशोधन अधिनियम 2025 विधेयक औपनिवेशिक काल के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करेगा। वर्तमान में, रेलवे बोर्ड का प्रावधान रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल है। नया कानून दो अधिनियमों के संदर्भ को कम कर देगा, और केवल एक अधिनियम की आवश्यकता होगी। रेलवे बोर्ड, मंडलों, प्रभागों, उत्पादन इकाइयों की प्रकृति, दायरा और कार्यप्रणाली समान रहेगी। (एएनआई)
 

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