कर्नाटक में 4% अल्पसंख्यक कोटे पर सियासी घमासान, संबित पात्रा बोलें-राहुल गांधी राजनीतिक फैसले लेने में अक्षम

सार

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे राजनीतिक फैसले लेने में अक्षम हैं और कर्नाटक में अल्पसंख्यक कोटा अनुमोदन के बाद तुष्टीकरण का सहारा ले रहे हैं।

नई दिल्ली (एएनआई): भाजपा सांसद संबित पात्रा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे राजनीतिक फैसले लेने में अक्षम हैं और कर्नाटक में ठेकों में 4 प्रतिशत अल्पसंख्यक कोटा अनुमोदन के बाद तुष्टीकरण का सहारा ले रहे हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पात्रा ने कहा, "राहुल गांधी राजनीतिक फैसले लेने में अक्षम हैं, यही कारण है कि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए तुष्टीकरण का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वंशज के रूप में, वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे राजनीतिक रूप से कुछ नहीं कर पाएंगे, यही कारण है कि वे राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तुष्टीकरण की बैसाखी का उपयोग कर रहे हैं।"

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उन्होंने राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत अल्पसंख्यक कोटा को मंजूरी देकर ओबीसी आरक्षण को खाने का भी आरोप लगाया।

पात्रा ने कहा, “राहुल गांधी की सलाह और सहायता पर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण को खा लिया है। यह न केवल असंवैधानिक है बल्कि एक दुस्साहस भी है। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है।”

उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने ओबीसी के लिए निर्धारित कोटा को कम करके ठेकों में 4 प्रतिशत अल्पसंख्यक कोटा को मंजूरी दी है।

पात्रा ने कहा, "कर्नाटक विधानसभा ने कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन करते हुए एक विधेयक पारित किया है, जिसमें मुस्लिम ठेकेदारों के लिए सरकारी ठेकों का 4 प्रतिशत आरक्षित किया गया है। इसका मतलब है कि अब से, 2 करोड़ रुपये तक के नागरिक ठेकों और 1 करोड़ रुपये तक के वस्तुओं और सेवाओं के ठेकों का 4 प्रतिशत मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षित होगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने राहुल गांधी के कहने पर मुसलमानों को यह आरक्षण दिया है, जिससे ओबीसी के लिए निर्धारित कोटा प्रभावी रूप से कट गया है।"

संशोधित कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद (केटीपीपी) अधिनियम के अनुसार, 2 करोड़ रुपये तक के नागरिक ठेकों और 1 करोड़ रुपये तक के वस्तुओं और सेवाओं के ठेकों का 4 प्रतिशत अल्पसंख्यक ठेकेदारों के लिए आरक्षित होगा। (एएनआई)

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