दिल्ली: नांगलोई में ट्रेन हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत, BMW केस में गगनप्रीत कौर को जमानत नहीं

Published : Sep 20, 2025, 06:05 PM IST
DCP Outer Delhi Sachin Sharma

सार

नांगलोई में ट्रेन की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई, जिससे ट्रेन सेवा कुछ समय बाधित हुई। वहीं धौला कुआं BMW मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका की सुनवाई 24 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है।

नई दिल्ली: शुक्रवार को नांगलोई में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से दो स्कूली बच्चों की मौत हो गई। बाहरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन शर्मा ने बताया कि अब ट्रेनें सुचारू रूप से चल रही हैं और स्थिति सामान्य है। स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने और रेलवे पटरियों को ब्लॉक करने से ट्रेन सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित हुई थीं।

शर्मा ने कहा, "हमें जानकारी मिली कि एक ट्रेन हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई। इस वजह से, स्थानीय लोग यहां इकट्ठा हो गए, और जरूरी कदम उठाने के बाद स्थिति को संभाला गया और भीड़ को हटा दिया गया। ट्रेनें अब आराम से चल रही हैं, और स्थिति सामान्य है।"  

दूसरा मामलाः धौला कुआं BMW केस में गगनप्रीत कौर की जमानत पर सुनवाई टली

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को धौला कुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर बहस के लिए समय मांगा। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह की जान चली गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए टाल दी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अंकित गर्ग ने अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया, जिन्हें इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से एपीपी दिशांक धवन भी पेश हुए। एसपीपी ने अदालत से यह कहते हुए सुनवाई टालने का अनुरोध किया कि पीड़ित से पूछताछ की जानी है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाना है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्होंने पिलर नंबर 65 और 67 से संबंधित सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया है।

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी जाए क्योंकि आरोपी का मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस अभी बरामद करना बाकी है, क्योंकि उसने इसे पुलिस को नहीं सौंपा है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मोबाइल आरोपी के पति के पास है। वे इसे शाम तक पुलिस को सौंप देंगे। गगनप्रीत कौर की ओर से वकील प्रदीप राणा, गगन और अभिषेक राणा के साथ पेश हुए।

गवाह गुलफाम, गगनप्रीत कौर के सीडीआर रिकॉर्ड और अन्य विवरणों को सुरक्षित रखने के लिए तीन आवेदन दिए गए। अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग वाली अर्जी दिल्ली पुलिस का बयान दर्ज करने के बाद निपटा दी गई। अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि अभियोजन एजेंसी को उनके द्वारा जुटाए गए सबूतों की सच्चाई और सामग्री पर बयान देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। अदालत आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो धौला कुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना में आरोपी है, जिसमें वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह की जान चली गई थी।

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