यूट्यूबर आशीष चंचलानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सार

यूट्यूबर आशीष चंचलानी द्वारा 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' शो में कथित अश्लीलता को बढ़ावा देने के मामले में गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी की एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' शो के संबंध में गुवाहाटी में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने या मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने चंचलानी की याचिका पर महाराष्ट्र और असम राज्यों को नोटिस जारी किया और उनकी याचिका को यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की याचिका के साथ जोड़ दिया।उनकी याचिका में शो में कथित रूप से अश्लीलता को बढ़ावा देने के मामले में गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने या मुंबई स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

चंचलानी असम में दर्ज एक एफआईआर में नामित व्यक्तियों में से एक हैं, जिसमें पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया मुख्य आरोपी हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चंचलानी को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी और उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा। 18 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने शो में अपनी अतिथि उपस्थिति के दौरान अल्लाहबादिया की अनुचित टिप्पणियों के लिए उन्हें फटकार लगाई और इसे "गंदा और विकृत" बताया और उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा भी प्रदान की। 

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11 फरवरी को, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गुवाहाटी पुलिस ने यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर अल्लाहबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा माखिजा और अन्य के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने और 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' पर यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील चर्चा में शामिल होने के लिए एफआईआर दर्ज की है।
उनके खिलाफ मुंबई और गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज की गई हैं। (एएनआई)

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