
चंडीगढ़ 23 जनवरी - हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम (एचएसएमआईटीसी) की तर्ज पर कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (एचएमएल) तथा हथकरघा एवं निर्यात निगम के उन पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि माफ करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ प्राप्त किया था। इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
निर्णय के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2020 से पहले की अवधि के लिए भुगतान की गई कुल मूल राशि, कॉनफेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (एचएमएल) और हैंडलूम एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से बिना ब्याज के वसूल की जाएगी। वसूली एक वर्ष तक सीमित होगी, विशेष रूप से अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक। इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर, 2020 के बाद भुगतान की गई कुल मूल राशि भी उसी तर्ज पर बिना ब्याज के वसूल की जाएगी। कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हरियाणा हैंडलूम एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से वसूली के लिए लंबित कुल मूल राशि 1,46,89,690 रुपये, जो 1 अक्टूबर, 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है, माफ कर दी जाएगी।
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इन तीनों निगमों के किसी भी पूर्व कर्मचारी की मानदेय की पात्रता बकाया मूल राशि की वसूली तथा जिले में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधीन 1 अक्टूबर, 2020 से ही प्रभावी होगी। इन तीनों निगमों के किसी भी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा किसी अवधि के लिए भुगतान की गई पेंशन के विरुद्ध पहले से वसूल की गई/जमा की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की कोई भी राशि केवल उनकी वसूली योग्य राशि में समायोजित की जाएगी। हालांकि, किसी भी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा पहले से वसूल की गई/जमा की गई कोई भी अतिरिक्त राशि, चाहे वह किसी भी अवधि की हो, वापस नहीं की जाएगी।
वृद्धावस्था भत्ता के तहत जारी योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी या स्थानीय/सांविधिक निकाय या किसी सरकारी या स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा वित्तपोषित किसी संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। परिणामस्वरूप, कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (एचएमएल) और हैंडलूम एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारी वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र थे, क्योंकि वे पहले से ही कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, वे पहले से ही ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का लाभ उठा चुके थे। राज्य सरकार ने इन तीनों निगमों के पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्थान पर एक निश्चित मासिक मानदेय को मंजूरी दी है, जो कर्मचारी वर्गीकरण के आधार पर 6000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह है, और यह हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम (एचएसएमआईटीसी) के कर्मचारियों को दिए गए समान पैटर्न पर 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी है।
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