महाशिवरात्रि पर बीबीएमपी का बड़ा आदेश: मांस की बिक्री और जानवरों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई

Published : Feb 16, 2023, 10:10 PM IST
Meat shop ban

सार

बीबीएमपी के सर्कुलर में आदेश जारी किया गया है कि 18 फरवरी को पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेंगलुरु में बूचड़खानों और बूचड़खानों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा।

Mahashivratri 2023: महाशिवरात्रि त्योहार को लेकर बेंगलुरू प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया है। बीबीएमपी में महा शिवरात्रि के दिन मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) ने 18 फरवरी को महा शिवरात्रि पर मांस की बिक्री और जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने का सकुर्लर जारी किया है। बीबीएमपी प्रशासन ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।

महा शिवरात्रि पर नहीं होगा कोई वध

16 फरवरी को बीबीएमपी के संयुक्त निदेशक (पशु कल्याण) ने आदेश जारी किया है। बीबीएमपी द्वारा आदेश में कहा गया है कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहार है। बीबीएमपी के सर्कुलर में आदेश जारी किया गया है कि 18 फरवरी को पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेंगलुरु में बूचड़खानों और बूचड़खानों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा और कहीं भी किसी प्रकार की पशु बलि या वध नहीं किया जाएगा।

बेंगलुरू में कई प्रमुख त्योहारों पर मांस बिक्री है प्रतिबंधित

बेंगलुरू में नागरिक निकाय ने कई त्योहारों पर मांस की बिक्री या पशु वध प्रतिबंधित कर रखा है। बीबीएमपी ने गणेश चतुर्थी, श्रीराम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी सहित अन्य प्रमुख त्योहारों पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। त्योहारों के साथ ही हर साल गांधी जयंती 2 अक्तूबर को मांस की बिक्री और पशु वध पर प्रतिबंध है।

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