
Swati Maliwal case: विभव कुमार के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने स्वाति मालिवाल से जुड़े मारपीट के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि, उन्हें तीस हजारी कोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर AAP राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने मारपीट की थी। इस आरोप में दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था और पुलिस ने उन्हें सिविल लाइन थाना लेकर गई थी।
बता दें कि विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए अदालत को बताया था कि स्वाति मालीवाल के पास 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए कोई समय नहीं था।उनके वकील ने अदालत में वे वीडियो पेश किए जो पहले से ही वायरल हो रहे हैं, जिसमें मालीवाल पर्सनल सिक्योरिटी से बहस करते हुए नजर आ रही हैं।विभव के वकील ने कहा कि पूरी घटना मनगढ़ंत है और उनके मुवक्किल को हिरासत में लेने से पहले नोटिस भी नहीं दिया गया।
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स्वाति मालीवाल ने तोड़ा नियम?
विभव के वकील ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि ऑफिस में घुसने और सीएम से मिलने के लिए पूरी जगह को सीसीटीवी से कवर किया गया है। उन्हें पहले से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था। उनके पास कोई पूर्व अपॉइंटमेंट नहीं था। उन्होंने सुरक्षा का उल्लंघन किया था। इसको लेकर सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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