दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिखेंगे पुराने वाहन...ऐसी बातें जो आपको जानना है जरूरी

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों (ELV) के खिलाफ अभियान फिर से शुरू किया है, जिससे 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाया जाएगा। जानें नई नीति और जब्ती प्रक्रिया।

Surya Prakash Tripathi | Published : Oct 13, 2024 9:14 AM IST

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले पुराने वाहनों (ELV) के खिलाफ़ दिल्ली सरकार ने फिर से सख्त कदम उठाया है। अभियान के तहत 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह अभियान पिछले साल अगस्त में तब रोक दिया गया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को इन वाहनों से निपटने के लिए एक ठोस नीति बनाने का निर्देश दिया था। फरवरी 2024 में नीति पेश होने के बाद अब यह अभियान पुनः आरंभ किया गया है।

LG ने बैठक में कार्रवाई तेज करने का लिया गया निर्णय

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शुक्रवार को दिल्ली में 213 वाहन जब्त किए गए, जिसमें दोपहिया, चारपहिया और ई-रिक्शा शामिल थे। LG वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस कार्रवाई को तेज़ करने का निर्णय लिया गया। अधिकारी अब रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSF) के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन वाहनों का उचित निपटान किया जाए, ताकि वायु प्रदूषण पर काबू पाया जा सके, विशेषकर सर्दियों के मौसम में जब प्रदूषण बढ़ जाता है।

क्या हैं ELV (जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहन)?

ईएलवी वो वाहन हैं, जिनका निर्धारित जीवनकाल समाप्त हो चुका है। पेट्रोल वाहन 15 साल और डीजल वाहन 10 साल पूरे करने के बाद इस श्रेणी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के तहत ऐसे वाहनों का दिल्ली की सड़कों पर चलना या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क होना अवैध है।

क्यों शुरू हो रहा है ये अभियान?

पुराने वाहन वायु प्रदूषण का बड़ा कारण होते हैं और सर्दियों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इसके अलावा अनधिकृत स्क्रैपिंग इकाइयां भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी खतरा है। पुराने और परित्यक्त वाहन (Old and abandoned vehicles) मच्छरों के प्रजनन का कारण बन सकते हैं, जिससे वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

कैसे ले सकते हैं जब्त वाहन वापस?

अगर आपका वाहन जब्त हुआ है, तो इसे वापस पाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। वाहन मालिक को एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी, जिसमें यह कहा जाएगा कि वाहन दिल्ली-NCR में सार्वजनिक स्थानों पर न तो चलाया जाएगा और न ही पार्क किया जाएगा। इसके साथ ही चार पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये और दोपहिया के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वाहन को सीधे स्क्रैपिंग यार्ड से दिल्ली-NCR के बाहर ले जाया जाएगा।

मुआवजा और कबाड़ नीति

दिल्ली सरकार का उद्देश्य पुराने वाहनों को सड़कों से हटाकर उन्हें कबाड़ में डालना है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा दरें लागू की जाएंगी। अभी तक 2023 और 2024 में 15,401 वाहन जब्त किए जा चुके हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर 150,000 से 200,000 ईएलवी वाहन अब भी मौजूद हैं। इस अभियान के तहत जब्त वाहनों को उचित निपटान के लिए पड़ोसी राज्यों में भेजा जा रहा है।

 

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