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गांधीनगर (gandhinagar). राजस्थान के जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद रेप केस के आरोपी संत आसाराम बापू के बारे में बड़ी खबर सामने आई है। उनपर कुछ दिन पहले ही जोधपुर में जमानत के लिए झूठे डॉक्यूमेंट पेश करने का केस दर्ज हुआ था। अब एक बार फिर गुजरात की गांधीनगर हाइकोर्ट ने अहमदाबार की महिला के साथ रेप के केस में सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
ये है पूरा मामला
दरअसल गुजरात की गांधीनगर कोर्ट ने मंगलवार को संत आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सूरत की रहने वाली एक महिला जो बापू के आश्रम में शिष्या के रूप में करीब 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम रह रही थी। उसने आरोप लगाया था की संत आसाराम ने उसके साथ कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया था। महिला के साथ ही उसकी बहन शिकायत दर्ज कराते हुए संत के साथ बेटे नारायण सांई पर उनके साथ बार बार रेप करने के साथ उनकों बंदी बनाकर रखने की शिकायत दर्ज कराई थी । जिसमें साल 2013 में नारायण स्वामी को अरेस्ट करने के लिए देशभर में सर्च ऑपरेशन कर अरेस्ट किया गया था।
बेटे के पहले तो पिता को अब मिली सजा
नारायण साईं को अरेस्ट करने के बाद साल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। वहीं आसाराम बापू को आज यानि मंगलवार 31जनवरी 2023 के दिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यह फैसला 68 लोगों के बयान लेने के बाद 7 लोगों के दोषी बनाया गया था पर फिर एक आरोपी के सरकारी गंवाह बनने के बाद दिया।
कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया, 6 आरोपी हुए रिहा
अहमदाबाद की महिला पीड़िता की शिकायत पर पुलिस 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज अरेस्ट किया था। लेकिन कोर्ट सुनावाई के दौरान न्यायालय ने आसाराम को रेप का आरोपी ठहराया है। इसके अलावा मामले में अरेस्ट हुई उनकी पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और 4 अन्य महिला शिष्याओं को गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया है।
जानकारी हो कि फिलहाल जोधपुर आश्रम में एक नाबालिग शिष्या से रेप करने के आरोप में आसाराम बापू वहां की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे है।
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