गुजरातियों के लिए भागकर love marriage करना मुश्किल होने वाला है, सरकार लेने जा रही कड़ा फैसला

गुजरात में 'प्रेम विवाह' करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। गुजरात में रहने वाले लोगों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए माता-पिता की मंजूरी लेनी पड़ सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने इसके संकेत दिए हैं।

Contributor Asianet | Published : Aug 1, 2023 10:30 AM IST

अहमदाबाद. गुजरात में 'प्रेम विवाह' करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। गुजरात में रहने वाले लोगों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए माता-पिता की मंजूरी लेनी पड़ सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने इसके संकेत दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीएम ने कहा कि उनकी सरकार प्रेम विवाह में माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाने के सिस्टम की संभावना का अध्ययन करेगी, यदि यह संवैधानिक रूप से संभव है, तो।

गुजरात में लव मैरिज को लेकर सरकार का बयान

भूपेंद्र पटेल की यह प्रतिक्रिया तब आई, जब पाटीदार समुदाय के कुछ वर्गों ने प्रेम विवाह में माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाने की मांग की। रविवार(30 जुलाई) को मेहसाणा में पाटीदार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन सरदार पटेल समूह के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रुशिकेश पटेल ने उनसे शादी करने के लिए लड़कियों के भाग जाने के मामलों का अध्ययन करने के लिए कहा था, ताकि इस सिस्टम की संभावना पर गौर किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक ऐसे सिस्टम पर विचार कर रही है, जो प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बना दे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर संविधान इसका समर्थन करता है, तो हम अध्ययन करेंगे और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

गुजरात में लव मैरिज के लिए लड़कियों के भागने के मामले

बता दें कि गुजरात सरकार ने वर्ष 2021 में गुजरात फ्रीडम आफ रिलीजन एक्ट में संशोधन किया था। इसमें विवाह के जरिये धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन को दंडनीय अपराध बना दिया गया। इसमें 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अधिनियम की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां मामला लंबित है।

भारत में 21 साल की उम्र के पुरुष और 18 साल की महिलाएं शादी कर सकती हैं। प्रेम विवाह के मामले में यदि कपल सभी आधिकारिक मानदंडों को पूरा कर रहा है, तो माता-पिता की मंजूरी के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

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