बेंगलुरु (कर्नाटक)। बेंगलुरु में टैक्सी के किराए को लेकर अब पैसेंजर और चालक के बीच कोई झंझट नहीं हुआ करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 'वन सिटी वन फेयर' नीति लागू करने का निर्देश दे दिया है। इस संबंध में कर्नाटक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इसे लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि इससे टैक्सी किराए में पारदर्शिता आएगी। नए परिवहन नीति के नियम के तहत गाड़ी के मूल्य के आधार पर स्तरीय मूल्य निर्धारण, लगेज, वेटिंग टाइम के लिए अतिरिक्त चार्ज लगेगा और रात के वक्त किराया 10 फीसदी अधिक चुकाना होगा।
राज्य भर में एक साथ लागू होगी टैक्सी किराया नीति
सरकार ने यह निर्णय पूरे शहर में एक समान टैक्सी किराए का निर्धारण निजी वाहन मालिक संघ की सिफारिश के बाद लिया गया है। ऐसे में पूरे राज्य के शहरों में फिक्स किराया स्ट्रक्चर को एक समान रूप से लागू करना जरूरी है। नियमों के लागू होने के साथ किराया टैक्सी की कीमत और दूरी के मुताबिक तय हुआ करेगा। इससे किराए को लेकर होने वाले विवाद से चालक और सवारी दोनों को आसानी होगी।
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4 किमी का न्यूनतम किराया 100 रुपये
कर्नाटक ट्रांसपोर्ट नीति के मुताबिक गाड़ी के मूल्य के अनुसार किराया तय होगा। ऐसे में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली टैक्सी का किराया मिनिमक 100 रुपये रखा गया है। शुरुआती 4 किमी के बाद के सफर पर पैसेंजर से 24 रुपये प्रति किमी का शुल्क लिया जाएगा। इस किराया स्ट्रक्चर का उद्देश्य कॉस्ट को तय करना और यात्रियों को किराये को लेकर पारदर्शिता प्रदान करना।
10 से 15 लाख की टैक्सी का किराया
कर्नाटक परिवहन विभाग ने 10 से 15 लाख रुपये वाली टैक्सी का किराया पहले 4 किमी पर न्यूनतम 115 रुपये है जबिक उससे बाद 28 रुपये प्रति किमी यात्रियों से चार्ज किया जाएगा। इसके साथ ही 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाली टैक्सी का किराया पहले 4 किमी तक न्यूनतम 130 रुपये और उसके बाद प्रति किमी 32 रुपये चार्ज किया जाएगा।