केरल में ​पश्चिम बंगाल की लड़की से बलात्कार पर MP के आरोपी को 33 साल की सजा

Published : Jul 27, 2024, 08:09 AM ISTUpdated : Jul 27, 2024, 10:21 AM IST
kerla court

सार

केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम की एक नाबालिग के साथ केरल में बलात्कार करने पर एमपी के एक आरोपी को 33 साल की सजा सुनाई है।

इडुक्की. पश्चिम बंगाल की एक नाबालिग लड़की अपने परिवार के साथ केरल के इडुक्की जिले में आई थी। जहां एमपी के एक शख्स ने महज 15 साल की लड़की के साथ बहला फुसलाकर पहले रेप फिर गैंगरेप किया था। इस मामले में केरल की एक अदालत ने आरोपी को 33 साल की सजा सुनाई है।

ये है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल का एक परिवार काम करने के लिए केरल के इडुक्की जिले के राजकुमारी गांव में आया था। चूंकि आरोपी के इस परिवार से दोस्ताना संबंध थे। इस कारण वह लड़की को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। जहां उसके साथ बलात्कार किया। ये घटना साल 2022 की है। जिसके बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल कर पूपारा लेकर गया। वहां भी लड़की के साथ एक बागान में बलात्कार किया।

केरल की कोर्ट ने सुनाई सजा

बलात्कार के केस में केरल की एक अदालत के विशेष लोक अभियोजक स्मिज के दास ने कहा कि देवीकुलम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश जॉनसम एमआई ने 27 साल के खेमसिंग अय्यम को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम सहित आईपीसी की धाराओं के तहत सजा सुनाई है। हालांकि आरोपी को 20 साल की सजा काटनी होगी। क्योंकि ये सजा एक साथ पूरी होनी है।

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नाबालिग के साथ हुआ गैंगरेप

इस मामले में मुख्य आरोपी महेश कुमार यादव है। जो जमानत मिलने के बाद से फरार है। आरोपी ने पहले नाबालिग के साथ रेप किया। फिर डरा धमका कर अन्य लोगों के साथ गैंगरेप भी किया। जिसमें दूसरा आरोपी खेमसिंह अय्यम है। इस मामले में कोर्ट ने 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जो नाबालिग पीड़िता को दिया जाना है।

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