कलकत्ता हाई कोर्ट से शर्मिष्ठा पनोली को मिली राहत, सुवेंदु अधिकारी बोले ये है न्याय की जीत

Published : Jun 05, 2025, 06:06 PM IST
BJP leader Suvendu Adhikari

सार

Suvendu Adhikari Sharmistha Panolis interim bail: शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "आज न्याय हुआ है।" सुवेंदु अधिकारी ने इसे "पुलिस अत्याचार" बताया। भाजपा ने शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ भी शिकायत दर्ज कराई।

कोलकाता (एएनआई): कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम ज़मानत दिए जाने के बाद, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा, “आज न्याय हुआ है।” एक्स पर एक पोस्ट में, सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "आज न्याय हुआ - लगभग 22 साल की कानून की छात्रा, शर्मिष्ठा पनोली को माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता द्वारा अंतरिम ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है।"
 


उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को "पुलिस अत्याचार" बताया और कहा कि उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने के लिए गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कोलकाता पुलिस पर राजनीतिक नेताओं को खुश करने के लिए काम करने का आरोप लगाया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "यह पुलिस अत्याचार का मामला है क्योंकि एक मासूम युवती को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए कोलकाता पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह पुलिस के अति-उत्साह और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की उत्सुकता का एक और उदाहरण है।," पोस्ट में लिखा है।


अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने, देश नहीं छोड़ने और 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का निर्देश दिया। अदालत ने उनके लिए उचित पुलिस सुरक्षा का भी आदेश दिया। इस बीच, भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल और पश्चिम बंगाल भाजपा लीगल सेल की सदस्य संयुक्ता सामंता ने वज़ाहत खान, जिन्होंने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, के खिलाफ दो पुलिस थानों, बालीगंज पुलिस थाना, कोलकाता और हावड़ा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पॉल ने कहा कि हर समुदाय के लिए समान अधिकार और नियम होने चाहिए।

एएनआई से बात करते हुए, अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "हाँ, मैंने वज़ाहत खान के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है, जिसने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। मेरा मानना ​​है कि डॉ. बीआर अंबेडकर जी का संविधान पश्चिम बंगाल में लागू है, और हर समुदाय के लिए समान अधिकार और नियम होने चाहिए... वज़ाहत खान, जिसने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत की थी, ने हमारी देवी मां कामाख्या और भगवान कृष्ण के खिलाफ एक अपमानजनक पोस्ट किया था। अगर कोई मुसलमान मेरे भगवान और देवी का अपमान कर रहा है, तो वज़ाहत खान के लिए भी वही कार्रवाई की जानी चाहिए... जैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने वज़ाहत खान को गिरफ्तार करने के लिए अपने पुलिस बल को भेजा है, ममता बनर्जी की पुलिस, अपने मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण, वज़ाहत खान को छुपा रही है और बचा रही है..."
 

पुणे की 22 वर्षीय कानून की छात्रा, शर्मिष्ठा पनोली को ऑपरेशन सिंदूर पर एक वीडियो के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 30 मई को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम में गिरफ्तार किया था। इंस्टाग्राम क्लिप कथित तौर पर एक विशेष धर्म के प्रति अपमानजनक थी। हालाँकि, पनोली ने वीडियो को हटा दिया था और 15 मई को माफ़ी मांग ली थी। (एएनआई)
 

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