
तमिलनाडु। तमिलनाडु में दुष्कर्म के एक पुराने मामले में फैसला सुनाया गया है। मामले में विल्लुपुरम न्यायालय में दो नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में 15 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। दुष्कर्म पीड़िताओं में एक की मौत भी हो चुकी है।
कोर्ट ने रेप मामले में बड़ा फैसला सुनाया
तमिलनाडु की निचली अदालत में बालिकाओं से रेप का मामला चल रहा था। रेप पीड़िताओं की उम्र की बात करें तो एक की आयु 15 साल तो दूसरे की 7 साल बताई जा रही थी। कुल 15 आरोपियों ने दोनों बच्चियों के साथ बारी-बारी दुष्कर्म की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। महिला अपने पति के साथ नहीं रहती थी जिस वजह से रिश्तेदारों और आसपास के लोग भी उसकी बेटियों पर बुरी नजर रखते थे।
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कई बार कर चुके शारीरिक शोषण
जानकारी के मुताबिक दोनों बालिकाओं के साथ कई बार शोषण किया जा चुका है। विरोध के बाद भी आरोपी रिश्तेदार उनके साथ मनमानी करते थे। महिला को भी धमकाकर पीटा जाता था। मामले में शिकायत करने पर 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। कुछ दिन जेल में रहने के बाद आरोपियों को जमानत मिल गई तो वे और मनबढ़ हो गए।
बच्चियों को छोड़कर भागी मां
आरोपियों की धमकी से डर कर बालिकाओं की मां भी कहीं भाग गई। इस पर आरोपियों ने बच्चियों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। इस प्रताड़ना में वर्ष 2020 में छोटी वाली बालिका की मौत भी हो गई थी। 2019 में मामला दर्ज कराया गया था।
कोर्ट ने 15 आरोपियों सो सुनाई सजा
न्यायालय ने यौन शोषण के मामले में 15 आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपियों को 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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