उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव 7 फरवरी को विधानसभा में पारित किया गया था।
यूसीसी लागू करने वाला देश का पहले राज्य बना उत्तराखंड
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार की ओर से 7 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था।
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यूसीसी लागू होने का बाद अब तलाक, लिवइन रिलेशन आदि पर नियंत्रण होगा
उत्तराखंड सरकार की ओर से यूसीसी को लागू करने की पहल की गई है। इसके लागू होने से लिव इन रिलेशन, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। यह भी कहा गया है कि यूसीसी लागू होने के साथ बाकी कानून खत्म हो जाएंगे।
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सीएम का मानना महिला उत्पीड़न पर लगेगी रोक
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में यूसीसी लागू किए जाने के बाद नागरिकों का समान अधिकार प्राप्त होगा। यूसीसी से महिला उत्पीड़न पर रोक लगेगी।
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राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू ने दी यूसीसी को मंजूरी
उत्तराखंड सरकार की ओर से विधानसभा में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड को राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू ने आज मंजूरी दे दी है। प्रदेश में यह कानून अब प्रभावी हो जाएगा।
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क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति मामले को लेकर बनाया गया कानून है जो सभी धर्म, जाति के लिए समान है। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं है। मुसलमानों में शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा।
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धार्मिक मान्यताओं और परंपरा पर असर नहीं डालेगा यूसीसी
यूसीसी लागू होने पर धार्मिक मान्यताओं और परंपरा पर असर नहीं पड़ेगा। शादी-ब्याह पंडित और मौलवी की मौजूदगी में होगी और वह मान्य भी होगी। इसमें खानपान और पूजा-इबादत से लेकर सभी नियम पहले जैसे ही हैं।
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