
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को झारखंड में आठ जगहों पर छापेमारी और सर्वेक्षण अभियान चलाया। ये कार्रवाई पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र साव, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई। आधिकारिक सूत्रों ने ANI को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत चल रही जांच के आधार पर झारखंड के हजारीबाग और रांची में सुबह से ही छापेमारी चल रही है। यह छापेमारी "जबरन वसूली, अवैध रेत खनन और जमीन हथियाने जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपराध की भारी कमाई" से संबंधित है।
इसी तरह की छापेमारी ED ने पिछले साल 12 मार्च को रांची और हजारीबाग में 20 जगहों पर की थी। ये छापेमारी साव, विधायक अंबा प्रसाद और उनके अन्य परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से संबंधित थीं। ये कार्रवाई PMLA के प्रावधानों के तहत जबरन वसूली, लेवी वसूली, अवैध रेत खनन और जमीन हथियाने जैसे आपराधिक गतिविधियों से जुड़े एक मामले के सिलसिले में की गई थी। ED ने भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर जांच शुरू की थी। ये FIR साव, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई थीं।
FIR में आरोप है कि साव, अंबा प्रसाद, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जबरन वसूली, लेवी वसूली, अवैध रेत खनन और जमीन हथियाने जैसी विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपराध की कमाई हासिल की है। 12 मार्च, 2024 को तलाशी अभियान के दौरान, लगभग 35 लाख रुपये की अघोषित नकदी, डिजिटल उपकरण, सर्किल कार्यालयों और बैंकों से नकली मोहरें, और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, जिनमें हस्तलिखित रसीदें और डायरियां शामिल हैं, बरामद और जब्त किए गए थे। तलाशी के दौरान झारखंड राज्य में अवैध रेत खनन से संबंधित सबूत भी जब्त किए गए थे। ED ने तब एक बयान में कहा था, “ऐसी आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय को नकद में प्राप्त किया गया और बाद में आगे की व्यावसायिक गतिविधियों और कई अचल संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किया गया।”
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