झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली है। उन्होंने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति कोर्ट में याचिका लगाकर मांगी थी।
झारखंड. पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने उन्हें इजाजत नहीं दी है। इससे पहले 22 फरवरी को भी रांची में हेमंत सोरेन ने याचिका लगाई थी। जिसे पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
इन्होंने की हेमंत सोरेन की सुनवाई
आपको बतादें कि सोमवार को ही हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बैंच ने सुनवाई थी। जिसमें पूर्व सीएम की तरफ से वकील कपिल सिब्बल, श्रेय मिश्रा और चित्रेश ने दलीलें रखी थीं। वहीं ईडी ने कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया था।
2 मार्च तक चलेगा बजट सत्र
विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो गया है। जो 2 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन ने याचिका लगाई थी। लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। हेमंत सोरेन ने 1 और 2 मार्च को होने वाले बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी।
इस मामले में गिरफ्तार हुए थे हेमंत सोरेन
दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें जांच एजेंसी ने कई बार समन भेजा था। वे वर्तमान में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। जिनकी तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सहित अन्य लड़ रहे हैं।