मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने बर्थडे पर लाड़ली बहना योजना लांच करेंगे। इस योजना के जरिए महिलाओं के खाते में एक हजार रुपये हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से महिलाएं आएंगी।
भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने बर्थडे पर लाड़ली बहना योजना लांच करेंगे। इस योजना के जरिए महिलाओं के खाते में एक हजार रुपये हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से महिलाएं आएंगी। योजना का लाभ उन विवाहित महिलाओं को मिलेगा, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम हो या उनके पास पांच एकड़ से कम जमीन हो। 23 से 60 वर्ष वर्ष तक के उम्र की तलाकशुदा, विधवा, विवाहित व परित्यकता महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी।
इस तरह भरे जाएंगे फॉर्म
योजना का फॉर्म भरने के लिए सभी गांवों और शहर वार्डों में कैम्प लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड प्रभारी पात्र महिलाओं को आनलाइन आवेदन कराएंगे। ग्राम पंचायतों, वार्ड के कार्यायल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रपत्र उपलब्ध होंगे। महिलाओं को पहले उन प्रपत्रों में संबंधित सूचनाएं दर्ज करनी होंगी। आवेदन का कोई शुल्क नहीं लगेगा।
लगेंगे ये जरुरी दस्तावेज
परिवार की समग्र आईडी, खुद की आईडी और आधार कार्ड लेकर कैम्प में आना होगा।
गांवो में महिलाओं द्वारा भरे गए प्रपत्र के अनुसार कैम्प में आनलाइन फार्म भरा जाएगा।
आनलाइन फार्म भरते समय महिला की तस्वीर ली जाएगी, जो पोर्टल पर अपलोड होगी।
आवेदन भरने के बाद उसकी एक प्रति का प्रिंटआउए भी महिला को उपलब्ध कराया जाएगा।
ग्राम पंचायत और वार्ड में आवेदकों की लिस्ट चस्पा होगी।
आपत्तियों के निराकरण की है ये व्यवस्था
यदि किसी महिला का नाम छूट गया है या पूर्व में किए गए आवेदन में संशोधन करना है तो आपत्ति दर्ज होने के बाद परिवर्तन किया जा सकेगा।
गांव और वार्ड के प्रभारी को लिखित तौर पर आपत्ति देनी होगी।
आनलाइन 181 नम्बर पर भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
जिला पंचायत के सीईओ, संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार, महिला एवं बाल विकास महकमे की परियोजना अधिकारी की समिति बनेगी, जो ग्रामीण इलाकों की आपत्तियों का निराकरण करेगी।
नगर परिषद क्षेत्र में तहसीलदार, नगर परिषद सीएमओ और महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति आपत्तियों का निराकरण करेगी।
नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण और महिला बाल विकास विभाग के डीपीओ की समिति बनाई जाएगी।
आवेदनों की इस तरह होगी जांच
15 दिन में समिति को आपत्तियों की जांच और निराकरण करना होगा।
जिन आवेदनों पर आपत्तियां प्राप्त होंगी। सिर्फ समिति सिर्फ उन्हीं मामलों पर विचार करेगी।
स्टेट लेबल पर रेंडम सिलेक्शन कर बाकी आवेदनों के पात्रता की जांच होगी।
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