छात्रा से बलात्कार कर वीडियो वायरल करने पर कोचिंग टीचर को 20 साल की जेल

Published : Dec 28, 2023, 07:36 PM IST
coaching teachers

सार

कोचिंग पर आनेवाले छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो वायरल करने के जुर्म् में एक टीचर को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है।

छतरपुर. मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में एक कोचिंग संचालक द्वारा कोचिंग में पढ़ने आनेवाली एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में वही वीडियो दिखाकर वह छात्रा के साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने जब उसकी बातें नहीं मानी तो उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी कोचिंग संचालक टीचर को 20 साल की सजा सुनाई है।

रोज करता था ब्लेकमेल

दरअसल कक्षा 11 वीं पढ़ने वाली छात्रा आरोपी के कोचिंग सेंटर पर पढ़ने के लिए जाती थी। ऐसे में टीचर ने लड़की को बहला फुसला कर पहले उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वह छात्रा को वीडियो दिखाकर ब्लेकमेल करने लगा। वह हर दिन छात्रा को परेशान करने लगा, वहीं एक दिन जब छात्रा ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा की बदनामी होने लगी। इसके बाद पीड़ित छात्रा के पिता ने 25 अगस्त 2019 को थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

भाई को जान से मारने की धमकी

पहले तो को​चिंग टीचर ने 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। लेकिन इसके बाद वह दिन उसके साथ संबंध बनाने के लिए परेशान करने लगा था। ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी और उसके भाई को भी खत्म करने की धमकी देता था। ऐसे में छात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हो चुकी थी। शुरू में तो वह किसी को बता नहीं पाई। लेकिन जब टीचर ने अपनी सारी हदें पार कर दी तो परेशान होकर छात्रा ने पूरी बात रोते रोते अपने घरवालों को बताई।

वीडियो के दम पर रोज रेप

आरोपी छात्रा को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 6 माह तक उसके साथ रेप करता रहा। रात में भी वीडियो काल करके परेशान करता था। उसने छात्रा का एमएमएस बनाकर वायरल कर दिया था। ये मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद गंभीर अपराध होने के कारण पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए विभिन्नगवाह और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश विक्रम भार्गव की कोर्ट में आरोपी शिक्षक को 20 साल का कठोर कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।

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