₹1.50 के लिए बंदे ने लड़ी 7 साल कानूनी जंग, आखिरकार जीत गया ग्राहक

मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति ने ₹1.50 के बकाया पैसे के लिए 7 साल तक गैस एजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। उपभोक्ता न्यायालय ने गैस एजेंसी को ब्याज सहित पैसे वापस करने और मुआवजा देने का आदेश दिया।

भोपाल : आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में डेढ़ रुपये के बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता। बस या ट्रेन में टिकट खरीदते समय अगर डेढ़ रुपये छुट्टे नहीं होते तो राउंड ऑफ भी कर देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले के चक्रेश जैन नाम के एक व्यक्ति ने सिर्फ 1.50 रुपये के लिए पूरे 7 साल तक गैस एजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह एक छोटी राशि हो सकती है, लेकिन उपभोक्ता अधिकारों के मामले में यह एक बड़ी जीत है। इतनी छोटी राशि के लिए उन्होंने गैस एजेंसी को कोर्ट तक घसीटा। इस केस में उनकी दृढ़ता रंग लाई और उपभोक्ता न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले में मिलने वाले पैसों से ज्यादा गैस एजेंसी के खिलाफ जीत ने चक्रेश को खुशी दी।

2017 में 14 नवंबर को चक्रेश जैन ने भारत गैस एजेंसी से गैस बुक करवाई थी। सिलेंडर का बिल ₹753.50 था। लेकिन गैस डिलीवरी करने वाला व्यक्ति ₹755 ले गया। छुट्टे नहीं होने का बहाना बनाकर डेढ़ रुपये वापस करने से इनकार कर दिया। जब चक्रेश जैन ने पैसे वापस मांगे तो डिलीवरी एजेंट ने कहा कि आप एजेंसी से संपर्क करें। बिना देरी किए चक्रेश जैन ने गैस एजेंसी और राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई। इस तरह 7 साल की लड़ाई शुरू हुई।

चक्रेश जैन की शुरुआती शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2019 में 15 जुलाई को जिला उपभोक्ता न्यायालय में चक्रेश जैन ने केस दर्ज करवाया। गैस एजेंसी ने इसे मामूली मामला बताया और केस दर्ज करने वाले चक्रेश जैन का मजाक उड़ाया। लेकिन चक्रेश अपने वकील राजेश सिंह के साथ इस केस में डटे रहे।

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करीब पांच साल की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने गैस एजेंसी की सेवा में कमी पाई और एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दो महीने के अंदर चक्रेश जैन को उनके ₹1.50 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने होंगे। साथ ही जैन के मानसिक, आर्थिक और सेवा संबंधी परेशानियों के लिए ₹2,000 और उनके कानूनी खर्च के लिए ₹2,000 का भुगतान करने का आदेश दिया।


यह मामला उपभोक्ता अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। चक्रेश जैन की लड़ाई व्यवसायों के लिए एक चेतावनी है, जो उन्हें उपभोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार करने और नैतिक आचरण बनाए रखने की उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। “यह सिर्फ ₹1.50 का मामला नहीं था; यह हमारे अधिकारों और स्वाभिमान की लड़ाई थी,” जैन ने कहा।

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