
शाजापुर. देशभर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई क्रिसमस के रंग में रंगे नजर आते हैं। अधिकतर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्रिसमस को लेकर विभिन्न आयोजन भी होते हैं। लेकिन इस बार मध्यप्रदेश में एक स्पेशल आदेश जारी हो गया। जिसमें अगर कोई स्कूल किसी बच्चे को जबरन सांता क्लाज बनाते पाया गया। तो उस स्कूल पर सख्त कार्रवाई होगी। यहां तक की स्कूल की मान्यता तक निरस्त हो सकती है।
जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश
मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों को अलर्ट कर दिया है। जिसमें साफ कहा गया है कि कोई स्कूल द्वारा बच्चों को उनके माता पिता की परमिशन के बगैर सांता क्लाज, क्रिसमस ट्री या अन्य कोई पात्र नहीं बनाया जाए। इसी के साथ बच्चे को भी क्रिसमस से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में पैरेंट्स की परमिशन के बगैर शामिल नहीं किया जाए। ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो। उन्होंने आदेश में कहा कि अगर किसी भी विधायक के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत या विवाद सामने आता है। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्राइवेट स्कूल की निरस्त होगी मान्यता
दरअसल मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में क्रिसमस या अन्य अवसरों पर अधिकतर प्राइवेट स्कूलों द्वारा ही विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। ऐसे में क्रिसमस के अवसर पर भी स्कूलों में कई प्रकार की एक्टिविटी की जाती है। जिसमें बच्चों को सांता क्लाज, क्रिसमस ट्री सहित अन्य प्रकार की ड्रेस पहनाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं।
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हिंदू संगठनों ने दर्ज कराया विरोध
क्रिसमस के अवसर पर हिंदुओं के बच्चों को सांता क्लाज, क्रिसमस ट्री आदि बनाने पर हिंदु और हिंदू संगठनों द्वारा विरोध दर्ज कराया जाता है। ऐसे में कई बार विवाद की स्थिति भी बनती है। इस कारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्रिसमस से पहले ही सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं कि वे किसी भी बच्चे को क्रिसमस से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी में शामिल करते हैं तो पहले उनके पैरेंट्स से परमिशन ले लें। वह भी लिखित में ताकि बाद में किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति नहीं बने।
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