ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल तुरंत खत्म कराने के MP हाईकोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश

जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को ड्राइवरों की हड़ताल तुरंत खत्म कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सरकार के अधिवक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि आज शाम तक ही इस मामले फैसला ले लिया जाएगा। जिससे उम्मीद है कि आज या कल में ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो जाएगी।

जबलपुर. हिट एंड रन मामले में देशभर में चल रही ड्राइवरों की हड़ताल से आमजन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर वाहनों की लाइन लग गई है। कहीं कहीं तो पेट्रोल नहीं मिलने के कारण वाहन चालक परेशान भी हो रहे हैं। वहीं कई जिलों में वाद विवाद और झड़प भी हो रही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को असंवैधानिक बताते हुए सरकार को तुरंत हड़ताल खत्म कराने के निर्देश दिए हैं।

जरूरी चीजों पर असर

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ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण लोगों को जरूरी चीजों की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवश्यक वस्तुएं मिलने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। इसी के साथ हड़ताल कर रही एसोसिएशन पर कार्रवाई भी करें, क्योंकि ये हड़ताल असंवैधानिक है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आज शाम तक खत्म हो सकती है हड़ताल

हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार की और से महाधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में आज शाम तक कोई निर्णय लिया जाएगा। चूंकि अभी मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में लगातार दूसरे दिन जारी हड़ताल के कारण लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। घंटों इंतजार करने के बाद लोगों को पेट्रोल डीजल मिल पा रहा है।

हाईकोर्ट में लगाई याचिका

दरअसल ट्रक ड्राइवरों द्वारा की जा रही हड़ताल के चलते नागरिक उपभोक्ता मंच द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। कोर्ट में लगी दो याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई, दूसरी याचिका अखिलेश त्रिपाठी द्वारा लगाई गई है। इन याचिकाओं पर मुख्य न्याया​धीश रवि मलिमठ ने निर्देश दिए हैं कि हड़ताल को तुरंत खत्म करवाया जाए। जिस पर सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि पेट्रोल डीजल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सरकार इस संबंध में शीघ्र निर्णय ले रही है।

 

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