Indore में नाइट कल्चर को लेकर बड़ा फैसला, CM के निर्देश पर कलेक्टर ने जारी किया ये आदेश

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में चल रहे नाइट कल्चर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर कलेक्टर ने नए आदेश जारी कर ​तत्काल प्रभाव से लागू किया है।

इंदौर. इंदौर में चल रहे नाइट कल्चर के कारण अपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही थी। लड़के लड़कियां भी देर रात तक घूमते फिरते नजर आते थे। जिसकी शिकायतें भी लगातार आला अफसरों को मिल रही थी। ये समस्या सीएम डॉ मोहन यादव तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश इंदौर कलेक्टर को दिए।

इंदौर की समीक्षा बैठक

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जानकारी के अनुसार सीएम की अध्यक्षता में इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें नाइट कल्चर को लेकर भी कई सवाल उठे। जिसमें बताया गया कि नाइट कल्चर के कारण इंदौर का माहौल खराब हो रहा है। इस कारण सीएम मोहन यादव ने नाइट कल्चर के आदेश को रिवाइज करने के निर्देश दिए। जिस पर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा नाइट कल्चर को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए गए। अब इंदौर में नाइट कल्चर नहीं चलेगा।

यहां खुली रहती थी 24 घंटे दुकानें

जानकारी के अनुसार इंदौर में नाइट कल्चर के चलते बीआरटीएस के आसपास की दुकानों को 24 घंटे खुले रहने के आदेश प्रशासन द्वारा दिए गए थे। जिसके चलते निरंजनपुर चौराहे से लेकर राजीव गांधी चौराहे तक करीब 11.45 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित बीआरटीएस कोरिडोर में 24 घंटे दुकानें खुली रहती थी। ये आदेश 13 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। जिसे 12 जुलाई 2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

ड्रग के अवैध कारोबार को रोकने की मांग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और इंदौर में रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में विषय रखा था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल निर्देश दिए कि इंदौर शीघ्र ही विस्तृत कार्ययोजना बनाकर रात्रिकालीन बाजार, औद्योगिक संस्थान, कार्यालय संचालन आदि के संबंध में नई व्यवस्था लागू की जायेगी। ड्रग के अवैध कारोबार पर भी प्रभावी रूप से रोक लगाई जायेगी। बड़े दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही होगी।

कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किया ये आदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने विगत 13 सितम्बर 2022 को म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, म.प्र. श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015 संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक, औद्योगिक, कार्यालय आदि संस्थानों को 24x7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घण्टे) संचालन की अनुमति के लिए जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यानी अब एमपी के इंदौर में नाईट कल्चर पूरी तरह से बंद रहेगा।

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नाइट कल्चर की वजह से बढ़ रहे थे अपराध

इंदौर में नाइट कल्चर की वजह से अपराध में भी बढ़ोतरी हो गई थी। लड़के लड़कियां भी बेखौफ होकर देर रात तक घूमते फिरते थे। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने के साथ ही अश्लीलता बढ़ती जा रही थी। जिसके कारण इंदौर में नाइट कल्चर को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया।

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