
इंदौर: इंदौर में एक महिला को धोखेबाजों ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंसाकर 29.7 लाख रुपये की ठगी कर ली। शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने बताया, "धोखेबाजों ने महिला को यह कहकर झांसा दिया कि जम्मू-कश्मीर के एक आतंकवादी संगठन का पैसा उसके खाते में आया है। उन्होंने महिला से 29,70,000 रुपये ठग लिए। यह बुजुर्ग महिला हाल ही में अमेरिका में अपने बच्चों से मिलकर भारत लौटी थीं। धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है।"
यह घटना डिजिटल घोटालों के बढ़ते हुए शातिर तरीकों को दिखाती है। अधिकारियों ने नागरिकों से सावधानी बरतने और पैसे ट्रांसफर करने या व्यक्तिगत बैंकिंग जानकारी शेयर करने से पहले ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि करने का आग्रह किया है।
इस हफ़्ते एक अलग मामले में, इंदौर के वन विभाग ने 8 दिसंबर को हथियारों के साथ पास के जंगल में अवैध रूप से घुसने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बताया कि वे तो बस अपने पुरखों का सोना और खजाना निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके मुताबिक जंगल में गड़ा हुआ था।
टीम ने उनकी तलाशी ली और पाया कि उनके पास कई हथियार थे। इनमें एक पिस्तौल, एक कारतूस और एक तलवार शामिल थी, जिससे वन विभाग को तुरंत शक हुआ और डीएफओ प्रदीप मिश्रा के अनुसार, उन पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA) 1972 और भारतीय वन अधिनियम (IFA) 1927 के तहत मामला दर्ज किया गया।
ANI से बात करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तार लोगों की कहानी पर यकीन नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि रात में जंगल में अवैध रूप से घुसने के कारण, वे शायद वन्यजीवों का शिकार करने आए थे।
डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया, “हमें 8 दिसंबर को रात करीब 8:30 बजे गश्ती दल से मालेंडी जंगल में सात लोगों के घूमने की सूचना मिली। टीम तुरंत वहां पहुंची और उनसे पूछताछ शुरू की। वे पहले तो घबरा गए और फिर अपने पुरखों का सोना निकालने की कहानी बनाने लगे। आगे की जांच में, हमें कट्टा, कारतूस और तलवार मिली, जिससे हमें यकीन है कि वे रात में शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। हमने इसी के लिए WFA और IFA अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।”
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