बिजली, पानी और संपत्ति कर में भारी छूट, 9 दिसंबर को एमपी में नेशनल लोक अदालत

मध्यप्रदेश में 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें उपभोक्ताओं को नल, बिजली, संपत्ति कर सहित अन्य बकाया राशि के बिलों में भारी छूट मिलेगी।

इंदौर. मध्यप्रदेश के सभी जिलों में 9 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ताकि जिन लोगों ने लंबे समय से नल, बिजली के बिल और संपत्ति कर नहीं भरा है। उन्हें कुछ राहत प्रदान की जा सके। इससे जहां एक तरफ उपभोक्ताओं का बकाया बिल भरा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शासन को भी राजस्व मिलेगा। इसलिए पूरे प्रदेश मे नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है।

ऐसे मिलेगी बिलों में भारी छूट

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जिन उपभोक्ताओं द्वारा सरकार से मिलने वाली विभिन्न सेवाओं जैसे नल, बिजली, पानी, संपत्ति कर आदि सेवाओं का लाभ तो लिया है। लेकिन लंबे समय से उनका बिल नहीं भरा है। ऐसे बिलों पर हर माह सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि जुड़ती जाती है। जो कुछ ही समय बाद काफी अधिक हो जाती है। जब उनका बकाया बिल काफी अधिक हो जाता है तो वे उसे भर भी नहीं पाते हैं। इसी कारण सरकार द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिसमें बकाया बिलों पर लगे सरचार्ज में छूट दी जाती है। यानी आपको बकाया बिल की मूल राशि ही भरना पड़ेगी। आपके बिल पर लगी सरचार्ज की राशि की पूरी तरह से छूट दे दी जाती है। इसलिए अगर आपका भी बिल बकाया है तो आप उसे नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जमा करा सकते हैं।

ऐसे समझें उपभोक्ता अपना फायदा

जैसे किसी एक उपभोक्ता के नल का मासिक बिल 150 रुपए आता है। जिसे समय पर नहीं भरने के कारण उसमें 30 रुपए म​हीना सरचार्ज जुड़ जाता है। यानी आपको समय पर पानी का बिल नहीं भरने पर 150 की जगह 180 रुपए भरना है। ये राशि हर माह बढ़ती जाती है। ऐसे में करीब दो साल इस बिल को नहीं भरने पर 3600 रुपए पानी का मूल बिल रहता है। वहीं सरचार्ज के रूप में दो साल में 720 रुपए जुड़ जाते हैं। इस प्रकार आपका कुल बकाया बिल 4320 रुपए हो जाता है। जिसे अगर आप नेशनल लोक अदालत के माध्यम से भरते हैं तो आपको सिर्फ 3600 रुपए ही भरना पड़ेंगे, 720 रुपए के सरचार्ज की आपको छूट मिल जाएगी।

कहां जाकर मिलेगी छूट

आप भी बकाया बिलों से परेशान हैं और उन्हें भरना चाहते हैं। तो आप आज ही संबंधित विभाग से सम्पर्क कर लें, उन्हें बतादें कि हम नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बकाया बिल भरना चाहते हैं। ताकि हमें अतिरिक्त राशि नहीं देना पड़े। तो संबंधित विभाग द्वारा आपको 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत में बुलाया जाएगा। जहां आपको बिल में छूट मिल जाएगी। अगर आप संबंधित विभाग से आज सम्पर्क नहीं कर पाते हैं। तो आप 9 दिसंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच जिला मुख्यालय पर ​लगने वाली लोक अदालत में पहुंचकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। नेशनल लोक अदालत सभी जिलों में कोर्ट परिसर में लगती है।

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