मुंबई. यहां की सेशन कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और शेल्टर होम भेजी गई 34 वर्षीय महिला सेक्स वर्कर को रिहा करने का निर्देश दिया। नियम के अनुसार, सेक्स वर्क को क्राइम तब कहा जा सकता है, जब कोई पब्लिक प्लेस पर ये कार्य करता है, जिससे दूसरों को परेशानी होती है। इस साल 15 मार्च को मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा केयर, प्रोटेक्शन और शेल्टर के लिए मुंबई के एक शेल्टर होम में एक साल तक हिरासत में रखने का निर्देश देने के बाद सेक्स वर्कर ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। (साथ में देखिए मुंबई की बदनाम गलियों की तस्वीरें)