
Anil Ambani SBI accounts fraud: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। इसमें अनिल अंबानी ने SBI (भारतीय स्टेट बैंक) द्वारा उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के फैसले को चुनौती दी थी।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है। फैसले की विस्तृत कॉपी अभी उपलब्ध नहीं है। SBI ने पिछले साल इन खातों को धोखाधड़ी की कैटेगरी में डाला था। आरोप लगाया था कि इसके द्वारा दिए गए लोन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लेनदेन करके धन का दुरुपयोग किया गया।
SBI के इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका में अंबानी ने तर्क दिया कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। बैंक ने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। याचिका में दावा किया गया है कि कुछ दस्तावेज, जिनके आधार पर वर्गीकरण आदेश दिए गए उन्हें शुरू में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इन्हें छह महीने बाद उपलब्ध कराए गए।
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दूसरी ओर बैंक ने इसी साल CBI (Central Bureau of Investigation) में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी के आवास से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। सीबीआई ने कहा कि उसने SBI द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा कथित गबन के कारण 2,929.05 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किए जाने के बाद शिकायत दर्ज की थी।
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