Sharad Pawar: महाराष्ट्र में NCP-शरद चंद्र पवार होगा पवार गुट का नया नाम, राज्यसभा चुनाव में होगा इस्तेमाल

Published : Feb 07, 2024, 07:23 PM ISTUpdated : Feb 07, 2024, 07:34 PM IST
Sharad Pawar

सार

महाराष्ट्र में अजित पवार गुट को असली NCPघोषित करते हुए चुनाव आयोग ने शरद पवार को गुट को बुधवार शाम तक उनकी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए विकल्प बताने के लिए कहा था।

महाराष्ट्र राजनीति। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की तरफ से बुधवार (7 फरवरी) को पार्टी को नया नाम मिला है। नए नाम के अनुसार पार्टी का नया नाम 'NCP- शरद चंद्र पवार' होगा। शरद पवार गुट ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को तीन नाम और चुनाव चिन्ह भेजे थे, उनमें से एक नाम में से NCP- शरद चंद्र पवार पर मुहर लगाई। HT की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार गुट की तरफ से जिन तीन नामों के भेजा गया था, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदराव पवार, और एनसीपी - शरद पवार शामिल था।

महाराष्ट्र में शरद पवार गुट 27 फरवरी को महाराष्ट्र की छह सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए NCP-शरद चंद्र पवार नाम का इस्तेमाल करेगी। वहीं चुनाव आयोग की ओर से अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) घोषित किए जाने और उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह 'दीवार घड़ी' आवंटित किए जाने के बाद शरद पवार गुट को नया नाम मिला है।ECI के फैसले से शरद पवार और उनके भतीजे अजित के बीच महीनों से चल रहे विवाद पर काबू पा लिया गया, जिन्होंने 2023 में एक आश्चर्यजनक फैसला लेते हुए भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से हाथ मिला लिया था।

ECI ने आदेश जारी कर दिया निर्देश

महाराष्ट्र में अजित पवार गुट को असली NCP घोषित करते हुए चुनाव आयोग ने शरद पवार को गुट को बुधवार शाम तक उनकी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए विकल्प बताने के लिए कहा था। वहीं महाराष्ट्र के लिए निर्धारित राज्यसभा चुनाव बेहद करीब आ गया है, इस स्थिति में ECI के फैसले के लिए एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। 

महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए ECI ने आदेश जारी कर कहा कि नियमों के अनुसार सांसदों को अपना मतपत्र मतपेटी में डालने से पहले पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना होगा ताकि अनुमति दी जा सके। इससे उस राजनीतिक दल का अधिकृत एजेंट यह सत्यापित करेगा कि ऐसे निर्वाचक ने किसे अपना वोट दिया है। ये सारे नियम चुनाव संचालन नियम, 1961 के 39एए के प्रावधान के अंतर्गत आते हैं।

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