
मुंबई न्यूज। मुंबई में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जब एक युवक को कोर्ट ने लड़की को आंख मारने के जुर्म में 15 हजार का जुर्माना भरने का आदेश दे दिया। ये घटना कौतूहल का विषय बन गया क्योंकि अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह की गुनाह के लिए उम्रकैद की सजा भी कम है। ये एक जघन्य अपराध है। हालांकि, लड़के की उम्र कम होने के कारण उसे कड़ी सजा नहीं सुनाई। इसके बावजूद ऐसे केस में 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है।
रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़की ने पुलिस को शिकायत दी और कहा कि 1 लड़के ने उसे आंख मारा है। इससे उसे ठेस पहुंचा है। उसकी मर्यादा को भंग किया गया है। इस मामले पर मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट भी तैयार कर ली गई है। दोनों तरफ के लोगों को कोर्ट ने नोटिस दिया और बहस के लिए बुलाया। हालांकि, इस दौरान ये साबित भी हो गया कि लड़के ने आंख मारी थी।
लड़की को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा- कोर्ट
कोर्ट ने लड़के द्वारा आंख मारने पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उसकी वजह से लड़की को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा है। उसे काफी तकलीफ हुई है। इस तरह के मामले को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वहीं आरोपी लड़के को चेतावनी दी कि वो इस ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। अगर ऐसा किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
युवक के खिलाफ कोई हिस्ट्रीशीट नहीं
बता दें कि युवक का पहले से कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा था, इसलिए उसे कोर्ट ने कड़ी सजा नहीं सुनाई। बस थोड़े से मुचलके पर रिहा करने का आदेश दे दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि भविष्य में वो जरूरी बातों का ध्यान रखे, जिसे उनकी छवि न खराब हो पाए।
ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र का अनोखा गांवः जहां शराब और धूम्रपान पूरी तरह है बैन
मुंबई-पुणे से लेकर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति, बिज़नेस गतिविधियाँ, बॉलीवुड अपडेट्स और लोकल घटनाओं पर हर पल की खबरें पढ़ें। राज्य की सबसे विश्वसनीय कवरेज के लिए Maharashtra News in Hindi सेक्शन फॉलो करें — केवल Asianet News Hindi पर।