Nagpur Violence: दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद कई थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

Vivek Kumar   | ANI
Published : Mar 18, 2025, 07:30 AM ISTUpdated : Mar 18, 2025, 11:06 AM IST
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सार

Aurangzeb Tomb Row: औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हुए विरोध के बाद नागपुर शहर के कई इलाकों में धारा 163 के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस आयुक्त ने शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है।

Nagpur Violence: औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर तनाव के बाद, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत नागपुर शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, महाराष्ट्र पुलिस की एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। 

नागपुर पुलिस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अगली सूचना तक लागू रहेंगे। कर्फ्यू कोतवाली, गणेशपेठ, तहसील, लकड़गंज, पांचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरानगर और कपिलनगर पुलिस स्टेशन की सीमाओं में लागू है। 

आदेश में कहा गया है कि 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल के लगभग 200 से 250 सदस्य औरंगजेब की कब्र को हटाने के समर्थन में नागपुर के महाल में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने कब्र को हटाने की मांग करते हुए नारे लगाए और गोबर के केक से भरा एक प्रतीकात्मक हरा कपड़ा दिखाया।

बाद में, शाम 7:30 बजे, लगभग 80 से 100 लोग भालदारपुरा में कथित तौर पर एकत्र हुए, जिससे तनाव पैदा हो गया और कानून और व्यवस्था बाधित हो गई। आदेश में कहा गया है कि सभा से जनता को परेशानी हुई और सड़कों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई।

आदेश में कहा गया है कि पुलिस ने आगे की घटनाओं को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत प्रभावित क्षेत्रों में "संचार प्रतिबंध (कर्फ्यू)" लगाया है।

आदेश में लिखा है, "लॉकडाउन अवधि के दौरान, कोई भी व्यक्ति चिकित्सा कारणों के अलावा किसी भी कारण से घर से बाहर नहीं जाएगा, न ही उसके अंदर पांच से अधिक लोग इकट्ठा होंगे। साथ ही, किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, ऐसे सभी कृत्यों को करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए जाते हैं।"

कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर BNS की धारा 223 के तहत मिलेगी सजा 

पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों को बंद करने का अधिकार दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति "भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडनीय रहेगा।"

हालांकि, आदेश स्पष्ट करता है कि यह "ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ सरकारी/प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों, आवश्यक सेवाओं के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों और दमकल विभाग और विभिन्न विभागों से संबंधित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।"

नागपुर में नकाबपोश लोगों ने मचाया उत्पात

रिपोर्टों के अनुसार, नागपुर के हंसपुरी इलाके में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दुकानों में तोड़फोड़, वाहनों में आग लगाने और पत्थरबाजी करने से हिंसा भड़क उठी। इससे पहले महाल इलाके में दो समूहों के बीच हुई झड़प के बाद शहर में पहले से ही तनाव बढ़ गया था। 

हंसपुरी के एक प्रत्यक्षदर्शी ने नकाबपोश समूह द्वारा मचाए गए उत्पात का वर्णन किया। "एक टीम यहां आई, उनके चेहरे स्कार्फ से ढके हुए थे। उनके हाथों में धारदार हथियार, स्टिकर और बोतलें थीं। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी की। उन्होंने वाहनों में भी आग लगा दी," प्रत्यक्षदर्शी ने कहा। एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा, “उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की... उन्होंने 8-10 वाहनों में आग लगा दी।”

नागपुर पुलिस आयुक्त बोले- नियंत्रण में है स्थिति

नागपुर पुलिस आयुक्त रवींद्र सिंगल ने निवासियों को आश्वासन दिया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, “स्थिति अभी शांतिपूर्ण है। एक फोटो जलाई गई, जिसके बाद लोग जमा हो गए। हमने उनसे तितर-बितर होने का अनुरोध किया, और हमने इस संबंध में कार्रवाई भी की। वे मुझसे मिलने मेरे कार्यालय भी आए थे। उन्हें बताया गया कि उनके द्वारा बताए गए नामों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने कहा, “यह घटना लगभग 8-8:30 बजे हुई। ज्यादा वाहनों में आग नहीं लगाई गई है। हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं। दो वाहनों में आग लगाई गई है, और पत्थरबाजी हुई है। पुलिस तलाशी अभियान चला रही है, और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने धारा 144 लागू कर दी है, और सभी को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने या कानून को अपने हाथों में न लेने का निर्देश दिया गया है। अफवाहों पर विश्वास न करें। इस क्षेत्र को छोड़कर, पूरा शहर शांतिपूर्ण है।”

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