कैसे आपको मुख्यमंत्री पद पर करें बहाल, आपने पहले ही इस्तीफा दे दिया था...सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना केस की सुनवाई में ठाकरे गुट से पूछा

कोर्ट ने चुटकी लेते हुए कहा, "तो आपके अनुसार हम क्या करते हैं? आपको बहाल करते हैं? लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया। यह ऐसा है जैसे अदालत से उस सरकार को बहाल करने के लिए कहा जा रहा है, जिसने शक्ति परीक्षण से पहले इस्तीफा दे दिया है।

 

Shiv Sena row: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल करने की अपील पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आपको कैसे बहाल करें जब आप इस्तीफा दे चुके हैं, फ्लोर टेस्ट में जा चुके हैं। गुरुवार (17 मार्च) को कोर्ट ने कहा कि वह उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बहाल नहीं कर सकता है, ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट होने से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था। शिवसेना मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने उद्धव गुट के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पर बहाल करने के लिए कहना उस सरकार को बहाल करने के लिए कहने जैसा है जिसने सदन में टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया हो।

कोर्ट ने चुटकी लेते हुए कहा, "तो आपके अनुसार हम क्या करते हैं? आपको बहाल करते हैं? लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया। यह ऐसा है जैसे अदालत से उस सरकार को बहाल करने के लिए कहा जा रहा है, जिसने शक्ति परीक्षण से पहले इस्तीफा दे दिया है।

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रिपोर्टों के अनुसार ठाकरे गुट ने सुझाव दिया था कि अदालत यथास्थिति को बहाल कर सकती है और उद्धव को सीएम के रूप में बहाल कर सकती है। पूर्व में जिस तरह उसने 2016 में किया था जब उसने नबाम तुकी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बहाल किया था। अदालत ने ठाकरे गुट से कहा कि अदालत मुख्यमंत्री को कैसे बहाल कर सकती है, जिसने शक्ति परीक्षण का सामना भी नहीं किया।

कौन-कौन जज कर रहे हैं सुनवाई?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में पांच जजों मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े शिवसेना विवाद पर फैसला गुरुवार को अदालत ने सुरक्षित रख लिया था।

 

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