सॉरी आपका इंतजार नहीं कर सकती...​नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का इमोशनल पोस्ट, स्टेज 2 कैंसर से हैं पीड़ित

Published : Mar 22, 2023, 06:35 PM ISTUpdated : Mar 22, 2023, 06:37 PM IST
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सार

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कैंसर से पीड़िता हैं। सिद्धू रोजरेज मामले में सजा काट रहे हैं। उनकी पत्नी की चंडीगढ़ में बुधवार को सर्जरी है। खुद ट्वीट कर उन्होंने यह जानकारी दी है।

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं। सिद्धू रोडरेज मामले में सजा काट रहे हैं। उनकी पत्नी की चंडीगढ़ में बुधवार को सर्जरी है। खुद ट्वीट कर उन्होंने यह जानकारी दी है। इसकी वजह से अब एक बार फिर उनकी एक अप्रैल को रिहाई को लेकर ​अटकलें तेज हो गई हैं।

 

 

हर दिन आपका इंतजार करना ज्यादा दुख पहुंचाता है

ट्वीटर पर नवजोत कौर ने भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने उसमें लिखा है कि वह (सिद्धू) उस अपराध के लिए सजा काट रहे हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं है। इसमें शामिल सभी लोगों को माफ कर दीजिए। बाहर हर दिन आपका इंतजार करना शायद, आपसे ज्यादा दुख पहुंचाता है। आपके दर्द को हमेशा की तरह दूर करने की कोशिश में हूं। आपको न्याय से बार-बार वंचित देखकर, आपका इंतजार कर रही हूं। एक छोटी ग्रोथ देखने को मिली, पता था कि यह खराब है।

किसी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए

आगे उन्होंने लिखा है कि बार-बार आपको न्याय से वंचित देखकर आपका इंतजार किया। सत्य बहुत शक्तिशाली है, पर बार-बार आपकी परीक्षा लेता है. कलयुग. सॉरी, आपका इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि यह स्टेज 2 का कैंसर है। किसी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की योजना है: बिल्कुल परफेक्ट।

इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा

अच्छे व्यवहार की वजह से जनवरी में उनकी रिहाई की अटकलें लगाई जा रहीं थीं। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर की ट्वीट के बाद अब एक अप्रैल को उनकी रिहाई की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के 34 साल पुराने मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी। यह घटना 1988 की है, जिसमें शीर्ष कोर्ट ने उनको सजा सुनाई। उस घटना में सिद्धू के मुक्के से एक बुजुर्ग की जान चली गई थी। शीर्ष अदालत ने पहले उन्हें गैर-इरादतन हत्या से बरी कर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। पर इसी प्रकरण में जब रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई तो सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई

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