राजस्थान में शुरू हुई गजब स्कीमः शादी करने से पहले सरकार को दो जानकारी मिलेंगे 10 लाख, जानिए क्या है ये योजना

राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने इंटरकास्ट मैरिज को लेकर एक गजब की स्कीम की शुरूआत की है। अपनी शादी की जानकारी देने पर सरकार आपको देगी 10 लाख रुपए। सरकार ने पोर्टल पर अपडेट की जानकारी। जानिए किस तरह और कैसे मिलेंगे आपको ये रुपए।

Sanjay Chaturvedi | Published : Mar 23, 2023 2:58 PM IST

जयपुर (jaipur news). मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में नई स्कीम की शुरुआत की है। इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़े को अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने इस बारे में हाल ही अपने बजट में घोषणा की थी और बजट की इस घोषणा को आज राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर शुरू कर दिया गया। पोर्टल पर सरकार को नियमानुसार जानकारी देने के बाद सरकार शादी से पहले ही दंपत्ति के खातों में पैसा डलवा देगी। यह पैसा ज्वाइंट अकाउंट के खाते में डलवाया जाएगा। इस पूरी योजना के बारे में आज विभाग में जानकारी शेयर की है।

पुरानी स्कीम में किए गए बदलाव

राजस्थान में यह स्कीम साल 2006 से जारी है । साल 2006 में सरकार पहले 50 हजार रुपए नव दंपत्ति को देती थी इंटर कास्ट मैरिज करने वाले को। उसके बाद 1 अप्रैल 2013 से इसे बढ़ाकर सीधा ही 5 लाख रुपए कर दिया गया। अप्रैल 2013 से इंटर कास्ट मैरिज करने वाले नव दंपत्ति को 5 लाख दिए जाने लगे और अब इसे बढ़ाकर एक साथ 10 लाख कर दिया गया है। इस पूरे पैसे में से 75 फ़ीसदी राजस्थान सरकार का शेयर है 25 फ़ीसदी केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाला पैसा भी राजस्थान सरकार ही वहन करेगी और यह पैसा बाद में केंद्र सरकार से लिया जाएगा।

इस तरह से मिलेगी रकम

राजस्थान में इंटर कास्ट मैरिज में दिए जाने वाले भुगतान का फायदा सैकड़ों दंपतियों ने उठाया है। अब तक करीब 35 करोड़ रुपए सरकार की ओर से दिया जा चुका है। सरकार का कहना है कि 10 लाख रुपए की स्कीम के तहत 5 लाख लड़का और लड़की के जॉइंट अकाउंट में सरकार की ओर से डाल दिए जाएंगे उसके अलावा ₹5 लाख 8 साल के लिए एफडी करा दिए जाएंगे, ताकि इन पैसों को आगे काम में लिया जा सके।

इस शर्त को पूरी करने पर ही मिलेगा स्कीम का पैसा

इंटर कास्ट मैरिज करने वाली स्कीम में सबसे बड़ी और जरूरी शर्त यही है कि दूल्हा और दुल्हन में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग का होना जरूरी है। उस पर किसी भी तरह का अपराधी केस नहीं हो यह भी जरूरी है और साथ ही उसकी उम्र 35 वर्ष से कम होनी भी जरूरी है । यह बेस नियम है , इसके अलावा अन्य कई नियम भी लागू किए गए हैं।

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