
जयपुर. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कोचिंग सेंटरों (coaching center) की मनमानी पर लगाम कसने के लिए "राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025" (rajasthan coaching center control and regulation bill) पेश किया है। यह बिल 21 मार्च को विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा, और इसके पारित होते ही राज्य के कोचिंग संस्थानों पर कड़े नियम लागू हो जाएंगे।
1. फीस पारदर्शिता: कोचिंग सेंटरों को एडमिशन से पहले ही पूरी फीस डिटेल सार्वजनिक करनी होगी।
2. मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं: हर कोचिंग संस्थान में काउंसलिंग सुविधा अनिवार्य होगी ताकि छात्र तनावमुक्त रह सकें।
3. भ्रामक विज्ञापन पर रोक: कोचिंग सेंटर अब झूठे और गुमराह करने वाले विज्ञापन नहीं दे सकेंगे।
4. कक्षा का सीमित आकार: हर बैच में तय संख्या से अधिक छात्रों को नहीं जोड़ा जाएगा।
5. शिकायत निवारण प्रणाली: छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के निपटारे के लिए जिला समिति गठित होगी।
अगर कोई कोचिंग संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा गलती करने पर 5 लाख तक की सजा और बार-बार उल्लंघन पर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
राजस्थान की राजनीति, बजट निर्णयों, पर्यटन, शिक्षा-रोजगार और मौसम से जुड़ी सबसे जरूरी खबरें पढ़ें। जयपुर से लेकर जोधपुर और उदयपुर तक की ज़मीनी रिपोर्ट्स और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए Rajasthan News in Hindi सेक्शन फॉलो करें — तेज़ और विश्वसनीय राज्य समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।