सरकार लेकर आई कोचिंग सेंटर के लिए नया बिल, स्टूडेंट हुए खुश...लेकिन टीचर और मालिक दुखी

Published : Mar 19, 2025, 07:39 PM ISTUpdated : Mar 19, 2025, 07:41 PM IST
 coaching center control and regulation bill

सार

Rajasthan News : राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 आज विधानसभा में पेश हो गया। यह बिल कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाएगा। फीस नियंत्रण, काउंसलिंग और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगेगी।

जयपुर. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कोचिंग सेंटरों (coaching center) की मनमानी पर लगाम कसने के लिए "राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025" (rajasthan coaching center control and regulation bill) पेश किया है। यह बिल 21 मार्च को विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा, और इसके पारित होते ही राज्य के कोचिंग संस्थानों पर कड़े नियम लागू हो जाएंगे।

 इस नए कानून से क्या बदल जाएगा?

  • राजस्थान के कोटा, जयपुर और अन्य शहरों में हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेते हैं। लेकिन इन संस्थानों की मनमानी फीस, अव्यवस्थित बैच साइज और मानसिक तनाव के कारण कई छात्रों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
  • सरकार के इस नए विधेयक में फीस नियंत्रण, काउंसलिंग व्यवस्था, बैच साइज सीमित करने और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

छात्रों और अभिभावकों को क्या मिलेगा?

1. फीस पारदर्शिता: कोचिंग सेंटरों को एडमिशन से पहले ही पूरी फीस डिटेल सार्वजनिक करनी होगी।

2. मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं: हर कोचिंग संस्थान में काउंसलिंग सुविधा अनिवार्य होगी ताकि छात्र तनावमुक्त रह सकें।

3. भ्रामक विज्ञापन पर रोक: कोचिंग सेंटर अब झूठे और गुमराह करने वाले विज्ञापन नहीं दे सकेंगे।

4. कक्षा का सीमित आकार: हर बैच में तय संख्या से अधिक छात्रों को नहीं जोड़ा जाएगा।

5. शिकायत निवारण प्रणाली: छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के निपटारे के लिए जिला समिति गठित होगी।

क्या होगा नियम तोड़ने पर?

अगर कोई कोचिंग संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा गलती करने पर 5 लाख तक की सजा और बार-बार उल्लंघन पर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।

कोचिंग सेंटरों की चिंता और छात्रों की राहत

  • जहां इस बिल से छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं कोचिंग संचालक इसे कड़ा कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कोचिंग इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है।
  • अब देखना होगा कि 21 मार्च को होने वाली विधानसभा चर्चा के बाद यह विधेयक किस रूप में पास होता है और छात्रों के लिए क्या नए बदलाव लेकर आता है!

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