अपहरण केस में अशरफ समेत 7 लोग हुए दोषमुक्त, जानिए उमेश पाल की मां ने क्या लगाई सीएम योगी से गुहार

Published : Mar 28, 2023, 02:33 PM IST
Atiq ashraf

सार

उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने 7 लोगों को दोषमुक्त करार दिया है। इस बीच उमेश पाल की मां ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है और कहा कि अतीक अहमद को बेटे के हत्याकांड के मामले में फांसी की सजा हो।

प्रयागराज: उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद और दिनेश को धारा 147, 148, 149, 341, 342, 364अ, 120 बी के तहत दोषी करार दिया गया। वहीं सौलत हनीफ को 364 में भी दोषी करार दिया गया। इस मामले में अभियोजन की ओऱ से 8 गवाहों को पेश किया गया था। कोर्ट ने अशरफ समेत 7 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

अशरफ समेत यह 7 लोग किए गए दोषमुक्त

कोर्ट ने अशरफ, जावेद उर्फ बज्जू, फरहान, आबिद, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी अंसर बाबा की पहले ही मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इन सभी 7 लोगों को मजबूत पैरवी के चलते तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर दोषमुक्त करारा दिया गया है। दोषमुक्त करार दिए जाने के बाद अशरफ ने कोर्ट परिसर के भीतर ही अधिवक्ताओं से बातचीत की।

जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने सुनाया फैसला

आपको बता दें कि अतीक अहमद को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने फैसला सुनाया है। दिनेश चंद्र शुक्ला यूपी के रायबरेली के रहने वाले हैं। वह साल 2009 बैच के न्यायिक अधिकारी हैं। 21 अप्रैल 2009 को उन्होंने भदोही के ज्ञानपुर में बतौर ज्यूडिशल मजिस्ट्रैट अपने करियर की शुरुआत की थी। 2022 में स्पेशल कोर्ट के प्रीसीडिंग ऑफिसर के पद पर आने के पहले जज दिनेश चंद्र शुक्ला इलाहाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद पर तैनात थे। जज दिनेश चंद्र शुक्ला का रिटायरमेंट 29 फरवरी 2028 को होना है।

उमेश पाल की मां ने सीएम योगी लगाई न्याय की गुहार

उमेश पाल की मां ने कहा कि जिस मामले में फैसला आया है वह बेटे उमेश पाल के अपहरण का मामला है। लेकिन उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक और अन्य लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाए। उमेश की मां ने आरोप लगाया कि पहले भी अतीक जेल में था और उसे हर तरह की सुविधा मिलती थी। लिहाजा उसे उमेश और दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मालमे में फांसी की ही सजा दी जाए।
 

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