शूटर वर्तिका सिंह की स्मृति ईरानी के खिलाफ याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की, मानहानि का लगाया था आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरनेशनल शूटर वर्तिका की कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी के खिलाफ दर्ज याचिका को खारिज कर दिया है। वर्तिका ने एमपी/एमएलए कोर्ट आदेश के खिलाफ याचिका दर्ज की थी।  

Yatish Srivastava | Published : Mar 12, 2024 12:57 AM IST / Updated: Mar 12 2024, 06:43 AM IST

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह  ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने वर्तिका की याचिक को खारिज कर दिया है। उन्होंने एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।  

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार से जुड़ा बताने की बात कही गई है। इसमें उनकी कोई मानहानि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होना मानहानि बिल्कुल नहीं है। न्यायधीश फैज आलम खान की बेंच ने फैसला सुनाया है। 

एमपी/एमएलए कोर्ट को वर्तिका ने दी थी चुनौती
अंतर्राष्ट्रीय अदालत वर्तिका सिंह ने मंत्री स्मृति ईरानी पर मानहानि का आरोप लगाया था। इस मामले में सुल्तानपुर एमपी/एमएलए अदालत में याचिका दर्ज कराई गई थी। 21 अक्टूबर 2022 को स्पेशल कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था। इसके बाद वर्तिका ने एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 

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