
लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने वर्तिका की याचिक को खारिज कर दिया है। उन्होंने एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार से जुड़ा बताने की बात कही गई है। इसमें उनकी कोई मानहानि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होना मानहानि बिल्कुल नहीं है। न्यायधीश फैज आलम खान की बेंच ने फैसला सुनाया है।
एमपी/एमएलए कोर्ट को वर्तिका ने दी थी चुनौती
अंतर्राष्ट्रीय अदालत वर्तिका सिंह ने मंत्री स्मृति ईरानी पर मानहानि का आरोप लगाया था। इस मामले में सुल्तानपुर एमपी/एमएलए अदालत में याचिका दर्ज कराई गई थी। 21 अक्टूबर 2022 को स्पेशल कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था। इसके बाद वर्तिका ने एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।