माना जा रहा था कि उसे नैनी जेल में रखा जाएगा लेकिन कोई आदेश नहीं मिलने की वजह से जेलर ने लेने से इनकार कर दिया था।
Atiq Ahmed to Sabarmati jail: माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस साबरमती जेल रवाना हो गई है। मंगलवार रात 8 बजकर 35 मिनट पर अतीक को लेकर पुलिस टीम वापस अहमदाबाद के लिए निकली। निकलने के पहले अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। पुलिस की मौजूदगी में उसे दवा दी गई। नार्मल होने के बाद उसे पुलिस टीम लेकर रवाना हुई। अतीक अहमद को उमेश पाल किडनैपिंग केस में मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। माना जा रहा था कि उसे नैनी जेल में रखा जाएगा लेकिन कोई आदेश नहीं मिलने की वजह से जेलर ने लेने से इनकार कर दिया था।
कोटा के अनंतपुर थाने में रुका काफिला
अतीक को साबरमती जेल ले जाने के दौरान उसका काफिला कोटा के अनंतपुर थाने में रुका। यहां कुछ देर के विराम के बाद पुलिसकर्मी कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेकर आगे की ओर रवाना हुए।
साबरमती जेल जाने वाले काफिले में नहीं है परिवार को कोई सदस्य
अतीक अहमद को नैनी जेल से साबरमती जेल ले जाने के दौरान काफिले में परिवार को कोई भी सदस्य नहीं है। हालांकि इस बीच अतीक के वकील विजय मिश्रा अपने वाहन से काफिले के साथ में जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विजय मिश्रा साबरमती जेल तक साथ में जाएंगे।
नैनी जेल के बाहर पांच घंटे तक वैन में ही बैठा रहा अतीक अहमद
सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार को दोपहर साढ़े तीन बजे अतीक अहमद को नैनी जेल लाया गया। लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकांत सिंह ने कोई आदेश नहीं होने की वजह से अतीक अहमद की एंट्री नहीं होने दी। करीब पांच घंटे तक अतीक अहमद जेल के वैन में ही बैठा रहा। जब एंट्री नहीं मिली तो उसे लेकर पुलिस वापस साबरमती जेल के लिए रवाना हुई।
सोमवार को अतीक अहमद को यूपी के प्रयागराज लाया गया था
अतीक अहमद को सोमवार को अहमदाबाद के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। रविवार शाम 5 बजकर 45 मिनट पर बेहद सख्त सुरक्षा के बीच यूपी पुलिस की स्पेशल टीम उसे लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। अगले दिन सोमवार शाम साढ़े पांच बजे अतीक को लेकर टीम प्रयागराज पहुंची। काफिला अहमदाबाद से राजस्थान के उदयपुर-कोटा होते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी के रास्ते सोमवार सुबह 9 बजे के करीब उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ था। टीम ने 1300 किलोमीटर का सफर 23 घंटे 45 मिनट में पूरा किया।
अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, अशरफ दोषमुक्त
उमेश पाल अपहरण के मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट 28 मार्च को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में अतीक समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जबकि अशरफ समेत 7 लोगों को दोषमुक्त करार दिया गया। 17 साल पुराने इस मामले में फैसले का इंतजार लगातार किया जा रहा था।
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